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टेक न्यूज़

नया नियम: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकारी आदेश के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 25 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 3:37 PM IST
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केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. गुरुवार 25 फरवरी को रिलीज किए गए नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम के मुताबिक फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकारी या कानूनी आदेश के बाद जल्द से जल्द कंटेंट हटाना होगा. इसके लिए तय समय सीमा 24 घंटे रखी गई है.

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साथ ही इन कंपनियों को अधिकारियों द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने के 72 घंटे के अंदर जानकारियां देनी होंगी और जांच में मदद भी करनी होगी.

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नई गाइडलाइन के मुताबिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर ऐसे कंटेंट्स को हटाना होगा जो किसी व्यक्ति को यौन क्रिया में या पूर्ण या आंशिक नग्नता में दर्शाता हो.

 

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इस नए नियम के साथ ही भारत का नाम उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो बड़ी टेक कंपनियों को रेगुलेट करने की तैयारी में हैं. भारत में, ट्विटर ने हाल ही में नए कृषि कानूनों पर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शनों पर ट्वीट्स को हटाने के लिए सरकारी आदेशों का केवल आंशिक रूप से पालन किया है.

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स को इंफॉर्म करना होगा कि ऐसे कंटेट्स को होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, मॉडिफाई, पब्लिश, ट्रांसमिट, स्टोर, अपडेट या शेयर नहीं कर सकते जो गलत या भ्रामक हों. यूजर्स को ये भी बताया जाना चाहिए वे ऐसी इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं कर सकते जो नाबालिगों के लिए हानिकारक है, पेटेंट का उल्लंघन करती हो या कानून का उल्लंघन करती हो.

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दिग्गज सोशल मीडिया कंपनियों को यूजर्स को ये भी बताना होगा कि वे ऐसे कंटेंट्स नहीं पोस्ट कर सकते जो भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए खतरा हों.

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साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नया नियम लागू होने की तारीख के बाद तीन महीने के भीतर चीफ कॉम्पलिएंस ऑफिसर (COO) नियुक्त करना होगा. साथ ही 24x7 नियमों को लागू कराने के लिए एक नोडल ऑफिसर भी नियुक्त करना होगा.  

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