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याद रखें ये 4 अंक, Cyber Crime होने पर तुरंत करें डायल, मिल जाएंगे पैसे, जानें कैसे करता है काम

क्या आप भी Cyber Crime के शिकार हो गए हैं? आपको बस 4 अंकों का नंबर डायल करना है और इसको लेकर शिकायत दर्ज करवानी है. आप जितनी जल्दी शिकायत करेंगे पैसे मिलने के चांसेज भी उतने ज्यादा रहेंगे.

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aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 12 मई 2022,
  • अपडेटेड 11:27 AM IST
  • गृह मंत्रालय और DoT ने मिलकर जारी किया था नंबर
  • साइबर फ्रॉड होने पर कर सकेंगे शिकायत

Cyber Crime की घटनाएं काफी बढ़ रही हैं. इसके शिकार कई लोग हो जाते हैं. इससे निपटने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था. इसे नंबर पर आप साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाओं की शिकायत कर सकते हैं. 

साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके आप साइबर फ्रॉड की शिकायत कर सकते हैं. इससे आपको साइबर क्राइम में चोरी हुए पैसे को रिकवर करने में मदद मिलेगी. ऐसे में अगर आपको भी हैकर्स ने टारगेट किया है और आप भी साइबर क्राइम के शिकार बने हैं तो आपको बस 1930 पर कॉल करना है. 

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ये एक तरह से इमरजेंसी नंबर की तरह काम करेगा. इससे पहले यूजर्स को 155360 डायल करना होता था लेकिन, उसे 1930 नंबर से रिप्लेस कर दिया गया है. गृह मंत्रालय ने DoT के साथ मिल कर इस नंबर को इस साल की शुरुआत में जारी किया था. 

कैसे काम करता है हेल्पलाइन नंबर?

किसी तरह का साइबर क्राइम होने पर विक्टिम को हेल्पलाइन नंबर डायल करना होता है. इसके बाद कॉल करने वाले को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में एक फॉर्मली कंप्लेंट दर्ज करने के लिए कहा जाता है. इसके बाद एक टिकट फाइनेंशियल इंटरमिडियरीज (FI) कंसर्न के साथ जेनरेट होता है. 

फ्रॉड ट्रांजैक्शन टिकट डेबिटेड Fl (विक्टिम का बैंक अकाउंट) और क्रेडिटेड Fl (फ्रॉडस्टर का बैंक या वॉलेट) के डैशबोर्ड पर दिखता है. बैंक या वॉलेट जहां पर टिकट गया है वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन की डिटेल्स को चेक करते हैं. 

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अगर फंड को मूव किया जा चुका है तो अगले Fl को इसकी डिटेल्स शेयर की जाती है. लेकिन, अगर फंड को मूव नहीं किया गया है तो उसे होल्ड कर दिया जाता है. साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में यूजर तुरंत सारी डिटेल्स साइबर हेल्पलाइन नंबर पर दें. इसमें देरी नहीं करनी चाहिए. 

 

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