Advertisement

नया टेलीकॉम कानून हुआ लागू, SIM लिमिट से टावर लगाने तक हुए कई बदलाव

New Telecom Act: नया टेलीकॉम कानून लागू हो गया है. इस कानून के तहत SIM की लिमिट और कई दूसरे टेलीकॉम से जुड़ने नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियम के तहत कोई शख्स अपने नाम पर 9 से ज्यादा SIM कार्ड रजिस्टर नहीं करा सकता है. इसके अलावा सरकार अब प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर भी टावर लगाने और केबल बिछाने का आदेश दे सकती है.

नया टेलीकॉम एक्ट हुआ लागू नया टेलीकॉम एक्ट हुआ लागू
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 27 जून 2024,
  • अपडेटेड 12:03 PM IST

Telecommunication Act 2023 लागू हो चुका है. नए नियम 26 जून से प्रभावी हैं. नए टेलीकॉम कानून में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर काफी ज्यादा बात की गई है. इसमें पिछले कानून के कई नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियमों के तहत सरकार के पास अब पहले से ज्यादा पावर है. 

इसमें इमरजेंसी के वक्त सरकार किसी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस या नेटवर्क का कंट्रोल ले सकती है. गजट की मानें तो सरकार किसी टेलीकॉम सर्विस का कंट्रोल सुरक्षा कारणों, जनता के आदेश या अपराधों की रोकथाम के वक्त ले सकती है. 

Advertisement

एक आदमी कितने सिम कार्ड खरीद सकता है?

राज्य और केंद्र सरकार की अनुमाति प्राप्त पत्रकारों के भेजे मैसेज को ऐसी परिस्थिति में सर्विलांस से बाहर रखा गया है. हालांकि, अगर किसी रिपोर्ट की वजह से देश की सुरक्षा में कोई खतरा होता है, तो उस पत्रकार की कॉल और मैसेज की मॉनिटरिंग की जा सकती है. 

यह भी पढ़ें: बदलने जा रहा SIM Card को लेकर ये नियम

इसके अलावा एक बड़ा बदलाव लोगों के सिम कार्ड को लेकर है. कोई शख्स अपने नाम पर सिर्फ 9 SIM कार्ड ही रजिस्टर करा सकता है. वहीं जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लोगों के लिए ये संख्या 6 है. DoT के नियमों के हिसाब से भी किसी एक ID या आधार कार्ड पर सिर्फ 9 सिम कार्ड ही लिए जा सकते हैं. 

Advertisement

ज्यादा सिम कार्ड रखने पर लगेगा हर्जाना

तय संख्या से ज्यादा सिम कार्ड होने पर आप पर जुर्माना लग सकता है. पहली बार ये जुर्माना 50 हजार रुपये का है, जबकि दूसरी बार में ये 2 लाख रुपये है. फर्जी तरीके से SIM कार्ड लेने पर जुर्माना 50 लाख रुपये और 3 साल तक की कैद है. 

यह भी पढ़ें: सरकार का बड़ा फैसला, 28,200 फोन ब्लॉक करने को कहा और 2 लाख SIM की होगी दोबारा जांच

वहीं यूजर की अनुमति के बिना टेलीकॉम ऑपरेटर के कमर्शियल मैसेज भेजने पर भी जुर्माना है. टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत कंपनी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है. इसके साथ ही सरकार अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी टावर लगाने और केबल बिछाने का आदेश दे सकती है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement