Advertisement

Swiggy को झटका! 187 रुपये की आइसक्रीम डिलीवर ना करने पर देने पड़े 5 हजार

Swiggy को कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से एक झटका लगा. दरअसल, फूड डिलीवरी ऐप ने एक कस्टमर को 187 रुपये की आईसक्रीम Nutty Death by Chocolate को डिलिवर नहीं किया, जबकि ऐप पर डिलिवर्ड का स्टेटस नजर आने लगा. इसके बाद कस्टमर कंज्यूमर कोर्ट और पहुंचा और स्विगी को कस्टमर को 5 हजार रुपये वापस करने पड़े. आइए पूरे मामले को डिटेल्स में जानते हैं.

Swiggy को देने पड़े 5 हजार रुपये. Swiggy को देने पड़े 5 हजार रुपये.
aajtak.in
  • नई दिल्ली ,
  • 28 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 11:01 AM IST

फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म Swiggy एक पॉपुलर ब्रांड हैं, लेकिन एक आइसक्रीम की डिलीवरी ना करने पर, कंपनी को 5 हजार रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ा है. दरअसल, कंज्यूमर कोर्ट ने Swiggy  को ऑर्डर दिया है कि वह 3,000 रुपये जुर्माना और 2,000 रुपये कानूनी फीस के रूप में वापस में कस्टमर को वापस करे. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुंडल टेक्नोलॉजी वाले स्वामित्व वाले ऐप Swiggy को बेंगलुरु स्तिथ कंज्यूमर कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि वह कस्टमर को आईसक्रीम की कीमत 187 रुपये को भी रिफंड करें. आइए पूरे मामले के बारे में डिटेल्स में जानते हैं.  

Advertisement

क्या है पूरा मामला? 

कस्टमर ने जनवरी 2023 में Swiggy App का इस्तेमाल करते हुए, एक आईसक्रीम का ऑर्डर किया. इस आइसक्रीम का नाम Nutty Death by Chocolate था और इसकी कीमत 187 रुपये बताई है. कस्टमर ने बताया कि उसको आइसक्रीम डिलिवर नहीं हुई और ऐप पर डिलिवर्ड का स्टेटस आने लगा.

यह भी पढ़ें: Zomato की नई तैयारी, फास्ट डिलिवरी पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, ये है प्लान

कस्टमर को नहीं किया डिलिवर

शिकायत के मुताबिक, डिलीवरी एजेंट ने आईसक्रीम शॉप से आईसक्रीम को पिकअप तो किया, लेकिन उसे डिलीवर नहीं किया. हालांकि ऐप पर बिना डिलीवरी किए डिलीवर्ड का स्टेटस आने लगा. इस मामले को शिकायतकर्ता ने स्विगी के शेयर किया और ऐप ने इस पर कोई रिफंड प्रोवाइड नहीं कराया. इसके बाद शिकायतकर्ता कंज्यूमर कोर्ट पहुंचीं. 

यह भी पढ़ें: Swiggy के डिलीवरी ब्वॉय का कारनामा CCTV में कैद, दरवाजे पर की ऐसी हरकत, VIDEO

Advertisement

कंज्यूमर कोर्ट ने दिया ऑर्डर, देने पड़े 5 हजार 

स्विगी ने बताया कि यह सिर्फ कस्टमर और रेस्टोरेंट के बीच का मामला है. साथ ही उसके डिलिवरी एजेंट की तथाकथित गलती पर Swiggy को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है. कंपनी ने कहा कि वह इसकी जांच नहीं कर सकते है कि ऑर्डर डिलिवर हुआ है या नहीं, खासकर तब जब ऐप पर डिलीवरी स्टेटस दिखाया है. कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि स्विगी के खिलाफ सेवा में कमी और अनुचित व्यपार प्रथाओं के आरोप साबित हुए हैं. 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement