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पेरू: ऐतिहासिक फैसले में इस महिला को मिला 'मरने का अधिकार', फैसले पर जताई खुशी

aajtak.in
  • नई दिल्ली ,
  • 04 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 10:26 AM IST
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44 वर्ष की एक महिला पिछले कई सालों से अपने 'मौत के अधिकार' के लिए लड़ रही हैं और आखिरकार पेरू की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसले में उन्हें ये अधिकार मुहैया करा दिया है. एना एस्ट्राडा नाम की ये महिला साइकोलॉजिस्ट हैं और 12 साल की उम्र से ही वे एक लाइलाज दुर्लभ बीमारी से जूझ रही हैं. 

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एना एक साइकोलॉजिस्ट हैं और वे पिछले तीन दशकों से पोलीमायोसिटीस से ग्रस्त हैं. ये एक दुर्लभ लाइलाज बीमारी है जो किसी भी इंसान के मसल्स पर लगातार अटैक करती है. एना अपने दिन का ज्यादातर समय बेड पर बिताती हैं और उनके पास सांस लेने के लिए रेस्पिरेटर हमेशा होता है. उन्होंने पांच साल पहले अपने लिए यूथनेशिया की मांग की थी.

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गौरतलब है कि यूथनेशिया कई देशों में गैर-कानूनी है और पेरू में कई लोग इस कॉन्सेप्ट के सख्त खिलाफ हैं. पेरू में एबॉर्शन और समलैंगिक शादियों पर भी प्रतिबंध है. यही कारण है कि इस फैसले को कई मायनों में ऐतिहासिक बताया जा रहा है. एना ने इस मामले में कहा कि 'भले ही ये एक व्यक्तिगत केस हो लेकिन मुझे उम्मीद है कि बाकी लोगों के लिए भी ये केस प्रेरणा बन पाएगा. मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ मेरे लिए उपलब्धि है बल्कि पेरू में न्याय और कानून की भी बड़ी उपलब्धि है.'

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एना ने ट्वीट करते हुए कहा मैं अब आजाद हूं. मेरी लड़ाई हमेशा से ही व्यक्तिगत अधिकार को लेकर रही है. आज मैंने उसे हासिल कर लिया है. मेरा साथ देने और मेरी आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया. आज मुझे इस बात का अधिकार मिल चुका है कि मैं कब मर सकती हूं. जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो इसे कभी नहीं समझ पाएंगे और वे कभी इसे समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं. 

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गौरतलब है कि पेरू की एक कोर्ट ने फरवरी के अंतिम हफ्ते में फैसला सुनाया था कि स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री ये सुनिश्चित करे कि एना जब भी मरने का फैसला करें तो उनके लिए अगले दस दिनों के अंदर सभी कंडीशन्स मुहैया कराई जाएं. बता दें कि संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश में भी इस यूथनेशिया के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था. इस फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं. (सभी फोटो क्रेडिट: AFP via Getty Images)

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