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महिला ने रेपिस्ट सौतेले पिता की कर दी थी हत्या, कोर्ट ने रिहा कर दिया

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 26 जून 2021,
  • अपडेटेड 11:53 AM IST
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फ्रांस में एक महिला को अपने बलात्कारी पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा मुक्त कर दिया जिसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका स्वागत किया गया. वैलेरी बेकोट नाम की महिला ने 2016 में सौतेले पिता से पति बने डेनियल पोलेट की गोली मारकर हत्या कर दी थी. 

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महिला ने सुनवाई के दौरान ही तय सजा से ज्यादा वक्त जेल में काट लिया था जिसके बाद महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली महिलाओं के समूह ने उसे छुड़ाने के लिए प्रदर्शन शुरू कर दिया था.
 

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2016 में अपने पति डेनियल पोलेट की हत्या करने वाली महिला को तीन साल के निलंबन के साथ चार साल जेल की सजा सुनाई गई थी. पूर्वी फ्रांस के साओन-एट-लॉयर में कोर्ट ने उसे सजा मुक्त कर दिया. अदालत कक्ष में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ फैसले का स्वागत किया गया. सजा मुक्त होने के बाद बैकोट के कुछ दोस्त और परिवार के लोग फूट-फूट कर रोने लगे.

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जूरी के फैसले की घोषणा करते हुए, न्यायाधीश सेलीन थर्म ने कहा कि अदालत ने "सजा" को मान्यता दी थी जिसे बेकोट ने वर्षों तक सहन किया था. अभियोजकों ने अदालत से कहा था कि 40 वर्षीय बकोट को वापस जेल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने अत्याचारी पति के हाथों स्पष्ट रूप से पीड़ित" थी.

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बेकोट सिर्फ 12 साल की थी जब पोलेट, जो उस समय उसकी मां का प्रेमी था, ने पहली बार उसके साथ बलात्कार किया. पोलेट को शुरुआत में बलात्कार के बाद कैद कर लिया गया था, लेकिन कैद से छूटने के बाद भी वह उसके साथ दुर्व्यवहार करता रहा, और जब वह 17 वर्ष की थी तब गर्भवती हो गई.
 

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उसकी शराबी मां ने उसे घर से निकाल दिया और पोलेट के साथ रहने के लिए मजबूर किया, जिसने बाद में उसे यौन कार्य के लिए मजबूर किया. बेकोट, जिसने 61 वर्षीय पोलेट को गोली मारने और अपने दो बच्चों की मदद से उसके शरीर को जंगल में छिपाने की बात कबूल की थी. 

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बीते महीने अपने अनुभवों को लोगों को बताने के लिए उसने एक किताब प्रकाशित कराई थी. उनका मामला फ्रांस में नारीवादी विषय बन गया जिसके बाद ज्यादातर महिलाएं यौन उत्पीड़न पर अपनी चुप्पी तोड़ रही हैं. राज्य के अभियोजक एरिक जैलेट ने अदालत में कहा, बेकोट को उस व्यक्ति की जान नहीं लेनी चाहिए थी.

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