Advertisement

ऑफिस आवर के बाद बॉस का मैसेज भेजना अब illegal, इस देश में बना सख्त कानून

ऑफिस के घंटे शुरू होने से पहले या बाद में अपने कर्मचारियों को काम के लिए फोन/मैसेज या ईमेल करने वाले बॉस को सजा मिलेगी. पुर्तगाल (Portugal) में इसके लिए बाकायदा कानून बनाया गया है.

सांकेतिक फोटो सांकेतिक फोटो
aajtak.in
  • नई दिल्ली ,
  • 10 नवंबर 2021,
  • अपडेटेड 2:56 PM IST
  • ऑफिस खत्म होने के बाद काम के लिए कहना गलत
  • पुर्तगाल सरकार ने बनाया कानून
  • नियम ना मानने पर बॉस को मिलेगी सजा

ऑफिस आवर (Office Hours) के बाद बॉस द्वारा कर्मचारी (Employees) को फोन या मैसेज करना अब गैरकानूनी होगा. पुर्तगाल (Portugal) में इसके लिए बाकायदा कानून बनाया गया है. इसके तहत ऑफिस के घंटे शुरू होने से पहले या बाद में अपने कर्मचारियों को काम के लिए फोन/मैसेज या ईमेल करने वाले बॉस को सजा मिलेगी. 

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, पुर्तगाल की संसद में पारित नए नियमों के तहत अगर कंपनियां ऑफिस आवर के बाद और वीकेंड (Weekends) के दौरान अपने कर्मचारियों को कॉल या ईमेल करती हैं तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा. कोविड-19 (Coronavirus) महामारी के बाद बढ़े वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बाद देश की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा ये नए श्रम कानून (Labour Laws) पेश किए गए हैं. 

Advertisement

इस कानून के तहत वर्क फ्रॉम होम के दौरान कंपनियों को बिजली और इंटरनेट बिल आदि खर्चों का भी भुगतान करना होगा. नए नियम के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी का बच्चा छोटा है तो वह उसके 8 साल की उम्र होने तक वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) कर सकता है. हालांकि, पुर्तगाल के श्रम कानूनों में हुआ ये संशोधन दस से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों पर लागू नहीं होगा. 

पुर्तगाल की श्रम और सामाजिक सुरक्षा मंत्री Ana Mendes Godinho का कहना है कि कोरोना महामारी (COVID-19) के दौर में वर्क फ्रॉम होम नई वास्तविकता बन गई है. इसीलिए रिमोट वर्किंग को और ज्यादा आसान बनाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है. 

उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह के कानून कई यूरोपीय देशों में मौजूद हैं. फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्लोवाकिया में ऐसे श्रम कानूनों की अनुमति दी गई है. ऐसे में पुर्तगाल में कर्मचारियों को फिट और हेल्दी रखने के लिए सरकार ने ये पहल की है.

Advertisement

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement