
सोशल मीडिया पर एक लड़की (Delhi Metro Girl) के कपड़ों की वजह से बहस छिड़ी हुई है. ये लड़की ब्रालेट और स्कर्ट पहनकर दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करती है. उसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. ये लड़की 19 साल की रिदम चनाना (Rhythm Chanana) है. उनका कहना है कि वह फेमस होने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं. ऐसे करते हुए कई महीने हो गए हैं. उन्होंने कहा कि ये उनकी पसंद है इसलिए ऐसे कपड़े पहन रही हैं.
आज तक से बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाने में डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा कि कभी भी नहीं लगता. छेड़खानी से संबंधित सवाल पर उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि इग्नोर करना सीख लिया है.
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रिदम ने इन कपड़ों के पीछे की वजह बताई कि यह एक प्रोसेस है. धीरे-धीरे आजादी वाली बात का अहसास हुआ था. तभी पहनना शुरू हुआ. ये एकदम से नहीं होता है. जब उनसे महिला सुरक्षा से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'मैं तो रोज डालती (कपड़े) हूं, मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ.'
'बोल्डनेस सिर्फ कपड़ों से नहीं आती'
रिदम ने सुरक्षा को लेकर आगे कहा, 'बोल्डनेस सिर्फ कपड़ों से नहीं आती. ये एटीट्यूड है. अगर बोल्डनेस वाला एटीट्यूट है, तो कोई कुछ नहीं करेगा.' उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली में ट्रैवल करने पर बिलकुल डर नहीं लगता. पिंक लाइन पर ट्रैवल करने से रोक दिया जाता है लेकिन ब्लू लाइन पर कोई कुछ नहीं कहता है. उन्होंने लोगों को लेकर कहा कि कई बार लोग धमकी भी देते हैं लेकिन लगता नहीं कि उनकी इतनी हिम्मत है कि वह कुछ कर सकें. उन्होंने अपने कपड़ों का विरोध करने वाले लोगों के लिए कहा कि उन्हें उनके लिए हंसी आती है.
'उर्फी जावेद से प्रभावित नहीं'
रिदम का कहना है कि वो उर्फी जावेद से प्रभावित नहीं हैं पर अपनी मर्जी के कपड़े पहनने में यकीन करती हैं. उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की है कि जो तस्वीरें वायरल हैं, वो उन्हीं की हैं. मेट्रो में बिंदास पोज में अपनी तस्वीरें डालने का उन्हें इतना शौक है, इसके लिए अलग सेक्शन बना रखा है.
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इस मामले में DMRC ने क्या कहा?
डीएमआरसी के संचालन और रखरखाव अधिनियम एक्ट में धारा-59 के तहत अभद्रता को दंडनीय अपराध माना गया है. हम सभी यात्रियों से अपील करते हैं कि मेट्रो में यात्रा करते समय मर्यादा बनाए रखें. डीएमआरसी ने भी कहा कि यात्रा करते समय कपड़ों की पसंद व्यक्तिगत मामला है, पर यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आचरण करेंगे.
क्या कहता है मेट्रो का कानून?
मेट्रो में बिकनी पहनने पर आईपीसी की धारा 294 लागू हो सकती है, जो अश्लील कृत्यों और गीतों के लिए सजा तय करती है , जो दूसरों को परेशान करता है. धारा की उपधारा (ए) के तहत जो किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई अश्लीलता करता है, या उपधारा (बी) के तहत जो सार्वजनिक जगह में या उसके पास कोई भी अश्लील गीत या शब्द गाता है या बोलता है, उसे किसी जेल हो सकती है. सजा को बाद में तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों ही सजा हो सकती है.
इंडीसेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ वीमेन (प्रिवेंशन) एक्ट, 1986 के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित करने, प्रदर्शित करने, या ऐसा करने में मदद करने या हिस्सा लेने या फिर ऐसा कोई विज्ञापन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, जिसमें किसी महिला की आकृति या रूप या शरीर के किसी हिस्से का इस प्रकार चित्रण किया गया हो, जो अशोभनीय या अपमानजनक हो या सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट या नुकसान करने वाला हो.