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रेप के दोषी युवक के सेक्शुअल संबंध बनाने पर जज ने लगाया बैन

जज ने यह भी कहा कि सेक्स पर रोक का फैसला इसलिए दिया गया है क्योंकि आरोपी ने जांचकर्ताओं को बताया था कि उसके पहले से ही 34 सेक्शुअल पार्टनर रह चुके हैं.

स्कॉट हेरेरा स्कॉट हेरेरा
अभि‍षेक आनंद
  • नई दिल्ली,
  • 09 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 5:57 AM IST

अमेरिका के एक जज ने 19 साल के शख्स को सजा सुनाते हुए कहा है कि वह शादी से पहले किसी के साथ सेक्शुअल संबंध न बनाए. रेप का दोषी मानते हुए इडाहो के जज ने आरोपी व्यक्ति को 5 से 15 साल की सस्पेंडेड कैद की सजा भी सुनाई.

सी डी स्कॉट हेरेरा नाम के शख्स को एक साल का थेरेपी प्रोग्राम भी पूरा करना है. थेरेपी प्रोग्राम पूरा होने के बाद उसे प्रोबेशन पर रखा जाएगा और इसी दौरान उसे सेक्स नहीं करने के लिए कहा गया है.

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रैन्डी स्टॉकर नाम के जज ने यह भी कहा कि सेक्स पर रोक का फैसला इसलिए दिया गया है क्योंकि आरोपी ने जांचकर्ताओं को बताया था कि उसके पहले से ही 34 सेक्शुअल पार्टनर रह चुके हैं.

हालांकि, जज के फैसले की कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं. इडाहो के यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर एस सैंडर्स ने कहा कि सेक्स बैन इलीगल हो सकता है और इसे लागू करना भी मुश्किल है.

हालांकि, कानून के एक अन्य जानकार ने कहा कि जज के पास ये अधिकार है कि वे किसी को ऐसी चीज करने से रोकें, जैसे कि शराब न पीना.

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