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ओवन में मिला इंसानी मांस! कोर्ट ने आरोपी से कहा- तुम पागल नहीं, अब होगी सजा

एक शख्स पर इंसान के मांस के टुकड़ों को माइक्रोवेव ओवन में पका कर खाने का आरोप है. जिसके बाद उसकी मानसिक स्थिति की जांच गई. इसका रिपोर्ट आने के बाद शख्स की मुश्किलें बढ़ गई है.

जेम्स डेविड रसेल पर इंसानी मांस खाने का आरोप (Credit- Bonner County Idaho Sheriffs Office Mugshot) जेम्स डेविड रसेल पर इंसानी मांस खाने का आरोप (Credit- Bonner County Idaho Sheriffs Office Mugshot)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 22 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 3:31 PM IST
  • माइक्रोवेव के अंदर और बाहर मिले मांस के टुकड़े
  • शख्स पर इंसान के अंगों को पका कर खाने का आरोप

एक शख्स पर दूसरे शख्स के शरीर के अंगों को पका कर खाने का आरोप है. अब इस आदमखोर को मानसिक रूप से स्वस्थ्य बताया गया है. जिसके बाद उस पर कोर्ट में मुकदमा चलाने की इजाजत मिल गई है और उसे इस अपराध के लिए कड़ी सजा भी दी जा सकती है. 

यह मामला अमेरिका के आयडाहो शहर का है. पिछले साल इस घटना की जानकारी अधिकारियों को हुई थी. इसके बाद से ही शख्स की मानिसक स्थिति की जांच शुरू हो गई. अब यह साबित हो गया है कि वह पागल नहीं है.

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द बोनर काउंटी डेली बी की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स पर फर्स्ट डिग्री मर्डर और इंसान के मांस खाने का चार्ज लगा है. इस शख्स का नाम जेम्स डेविड रसेल है. वह 40 साल का है. उस पर डेविड फ्लैगेट के मर्डर और उसका मांस खाने का आरोप है. रसेल फिलहाल बोनर काउंटी जेल में बंद है. अब उसकी पेशी मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी.

ट्रक में मिला था डेविड का शव

दरअसल, 10 सितंबर को 70 साल के डेविड फ्लैगेट की हत्या हो गई थी. वह रसेल परिवार के प्रॉपर्टी का ग्राउंड्समैन था. घटना की रात रसेल, डेविड के पड़ोस के घर में रुका हुआ था.

डेली बी की रिपोर्ट के मुताबिक डेविड की हत्या क्लार्क फोर्क के ओल्ड फिल्ड हाउस के पास हुई थी. रसेल परिवार का एक सदस्य ने डेविड को अपने ट्रक में मरा हुआ पाया था. घटना के बाद रसेल शुरू में छुपता फिर रहा था. लेकिन बाद में गिरफ्तार हो गया.

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माइक्रोवेव में मिला मांस का टुकड़ा

शेरिफ के अधिकारियों को इंसान के मांस खाने के कई सबूत मिले हैं. रसेल जिस बिल्डिंग में ठहरा था वहां खून से सना माइक्रोवेव ओवन, उसके अंदर और बाहर मांस का टुकड़े मिले हैं.

इस मामले को लेकर रसेल सिर्फ एक ही बात बार-बार बोलता आया है. उसने कहा- ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इसमें परिवार के बाहर के शख्स का होना हमें पसंद नहीं है.

बता दें कि इंसान का मांस खाने का अपराध साबित होने पर ज्यादा से ज्यादा 14 साल की सजा हो सकती है. वहीं फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्ज में ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है.

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