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इस देश में पति कर सकेगा कई शादियां...पर पहली पत्‍नी को बताना होगा!

बहुविवाह, यानि एक से ज्‍यादा शादी करने की प्रथा. ये कई देशों में प्रचलित है, मिस्‍त्र में इस प्रथा के अंतर्गत कानूनी बिल में कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं. आखिर ये नई शर्तें क्‍या हैं?

मिस्र में बहुविवाह को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं (प्रतीकात्‍मक फोटो/Pixabay ) मिस्र में बहुविवाह को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं (प्रतीकात्‍मक फोटो/Pixabay )
aajtak.in
  • नई दिल्‍ली ,
  • 18 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 5:51 PM IST
  • नए ड्राफ्ट में जोड़ी गई हैं कुछ शर्तें
  • कोर्ट के समक्ष करना होगा पति को निवेदन

Polygamy Latest News: मिस्र (Egypt) में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें कुछ शर्ते जोड़ी गई हैं. जिसके तहत कोई भी शख्‍स अब दूसरी शादी कर सकता है और दो से भी ज्‍यादा भी शादियां कर सकता है.

यानी, शख्‍स बहुविवाह (Polygamy) कर सकता है, बस इसके लिए एक शर्त है कि पति को इस मामले में कोर्ट से अनुमति लेनी होगी, इसके अलावा उस शख्‍स को अपनी पत्‍नी को भी इस बारे में जानकारी देनी होगी. 

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हाल ही में मिस्र के अखबार Al-Ahram ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी. जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेसेंटिव नसावा अल दीब ने 'न्‍यू ड्राफ्ट पर्सनल स्‍टेटस लॉ' को सब्मिट किया है. इस बिल के तहत ये नई शर्ते लागू की गई हैं. 

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क्‍या कहता है नया ड्राफ्ट  

इस ड्राफ्ट के आर्टिकल 14 के तहत ये प्रावधान है, 'अगर पति की इच्‍छा बहुविवाह करने की है तो उसे फैमिली कोर्ट के जज को इस बारे में निवेदन करना होगा, वहीं अपनी पत्‍नी को भी इस बात की जानकारी देनी होगी. साथ ही पत्‍नी को बताना होगा कि बहुविवाह की अनुमति के लिए उसे कोर्ट में आकर अपनी सहमति या असहमति दे.  जिस नई महिला से शख्‍स शादी कर रहा है या कई महिलाओं के साथ शख्‍स शादी कर रहा है, तो उन्‍हें भी पहले की पत्‍नी/ पत्नियों के बारे में जानकारी देनी होगी'.  

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वहीं इस कानूनी ड्राफ्ट का आर्टिकल 16 कहता है, 'अगर पहली पत्‍नी कोर्ट में हाजिर हो जाती है तो जज महिला से पूछेगा कि क्‍या वह बहुविवाह के लिए सहमत है या नहीं? ऐसे में अगर महिला बहुविवाह के लिए‍ हामी नहीं भरती है, और पति फिर भी बहुविवाह के लिए आग्रह करता है तो कोर्ट दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश करेगा.' 

तलाक के लिए भी ये नियम 
कोर्ट में यदि दोनों ही पक्ष अपनी राय पर कायम रहते हैं, पत्‍नी तलाक के लिए आवेदन करती है तो उसको कोर्ट से वित्‍तीय अधिकार के तहत मदद मिलेगी. वहीं जब कोर्ट फैसला सुनाएगा, तो पति को कोर्ट के कोषागार में संबंधित धन ठीक एक महीने के अंदर जमा करना होगा . अगर शख्‍स (पति) ऐसा नहीं करेगा तो उसके बहुविवाह के लिए जो निवेदन किया गया है, उससे उसे पीछे हटना होगा. 

 

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