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महाराष्ट्र: कैदियों को मिली वीडियो कॉल करने की 'आजादी'

वीडियो कॉल पर कैदी 5 मिनट के लिए बात कर सकते हैं. देश में कैदियों के लिये यह अपनी तरह की पहली पहल है.

प्रतीकात्मक फोटो. प्रतीकात्मक फोटो.
अभि‍षेक आनंद
  • नई दिल्ली,
  • 07 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 3:19 PM IST

महाराष्ट्र में महिला कैदी और खुली जेल के कैदी अब अपने परिवार और रिश्तेदारों को वीडियो कॉल कर सकते हैं. भाषा के मुताबिक, राज्य सरकार के कारागार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने दावा किया कि देश में कैदियों के लिये यह अपनी तरह की पहली पहल है.

अधिकारी ने बताया कि पहल के तहत कारागार विभाग ने महिला जेलों और खुली जेल में बंद कैदियों के लिये स्मार्ट वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की है. उन्होंने कहा कि कैदी पांच मिनट के लिए अपने परिवार के सदस्यों से बात कर सकते हैं और इस सेवा के इस्तेमाल के लिये उन्हें पांच रुपये भुगतान करना होगा.

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उन्होंने कहा, ‘पुणे के यरवदा में स्थित केन्द्रीय कारागार में इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था और अब इसे समूचे राज्य में महिला जेलों और खुली जेलों में शुरू किया गया है.’ वीडियो कॉलिंग सुविधा के माध्यम से कैदी नियत दिन विभाग में पंजीकृत मोबाइल फोन नंबरों पर पांच मिनट तक अपने परिवार और सगे-संबंधियों से बात कर सकते हैं.

अधिकारी ने बताया कि वीडियो कॉलिंग सुविधा के लिये स्मार्टफोन के इस्तेमाल से कैदी और उनके परिवार के लोग आमने-सामने बात कर सकते हैं. इन स्मार्टफोन को कैदी कल्याण कोष से खरीदा जाएगा. उन्होंने बताया कि पूरी बातचीत पर एक पुलिस कांस्टेबल नजर रखेगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि बातचीत सिर्फ पारिवारिक मुद्दों और हाल-चाल जानने के इर्द गिर्द हो.

इससे पहले विभाग ने जेल के अंदर कैदियों के लिए टेलीफोन लगाया था, जिसमें सिक्का डालकर वे अपने परिवार के सदस्यों से बात कर सकते थे. ये फोन अदालत के आदेश पर लगाये गए थे, जिसके तहत कैदी पांच मिनट तक फोन पर बात कर सकते थे.

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