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बैंक लॉकर से 13 KG सोना और 100 किलो चांदी चोरी, अब Union Bank काे देना होगा 10-10 लाख का मुआवजा

यूनियन बैंक से 13 किलो सोना 100 किलो चांदी चुराने के मामले में यूपी उपभोक्ता आयोग ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. बैंक के पीड़ित खाताधारकों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा. पीड़ितों का कहना है कि यह देश का ऐसा पहला मामला है, जहां कोर्ट ने बैंक को लॉकर टूटने का दोषी मानते हुए हर्जाना देने का आदेश दिया है.

(सांकेतिक तस्वीर) (सांकेतिक तस्वीर)
रंजय सिंह
  • कानपुर,
  • 29 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 1:17 PM IST

कानपुर के यूनियन बैंक से 13 किलो सोना 100 किलो चांदी चोरी के मामले में यूपी उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला दिया है. बैंक के पीड़ित खाताधारकों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

मुआवजा न देने पर बैंक को हर माह 9 पर्सेंट ब्याज के साथ खाता धारकों को रुपये देने होंगे. हालांकि यह मुआवजा 32 खाताधारकों में से सिर्फ 9 खाताधारकों को ही दिया जाएगा. पीड़ितों का कहना है कि यह देश का ऐसा पहला मामला है, जहां कोर्ट ने बैंक को लॉकर टूटने का दोषी मानते हुए हर्जाना देने का आदेश दिया है.

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बता दें, 17 फरवरी 2018 को कानपुर के नौबस्ता इलाके में यूनियन बैंक की ब्रांच में लुटेरों ने बैंक में सुरंग बनाकर गैस कटर से 32 लॉकर काटकर 13 किलो सोना और 100 किलो चांदी के जेवर उठा ले गए थे. इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने इनके पास से साढ़े 4 किलो सोना और 18 किलो चांदी की बरामदगी दिखाई थी. अन्य जेवरात का पुलिस अबतक कुछ पता नहीं लगा पाई. 

इसमें 9 ऐसे परिवार थे, जिनके 25 से 40 लाख रुपये के जेवरात कानपुर के यशोदा नगर यूनिनयन बैंक में रखे थे. इसमें सुशील शुक्ला के साथ ही अखिलेश कुमार शिवहरे, अनुपम द्विवेदी, कांति बाजपेई, उमाकांत अवस्थी, नीरू सिंह, एकता शुक्ला, पीएन श्रीवास्तव और शैलेश पांडेय शामिल है. अब इसी फैसले को आधार बनाकर जिला उपभोक्ता फोरम में अन्य को मुआवजा मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

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