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'अब्दुल्ला आजम का नाम वोटर लिस्ट से हटाएं', बीजेपी विधायक ने ERO को लिखा पत्र

अब्दुल्ला आजम की पहले विधायकी गई और अब उनका मतदान का अधिकार भी खतरे में आ गया है. रामपुर सदर विधानसभा सीट से विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला का नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की मांग की है. आकाश सक्सेना ने इसे लेकर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को पत्र लिखा है.

अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो) अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो)
समर्थ श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 17 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 8:43 AM IST

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई थी. अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने एक मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने स्वार टांडा सीट से उनका निर्वाचन निरस्त करते हुए इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया था. विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया था.

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विधायकी जाने के बाद अब अब्दुल्ला आजम का मतदान का अधिकार भी खतरे में आ गया है. रामपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की मांग की है. आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम का नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने की मांग को लेकर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को पत्र लिखा है.

इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को लिखे पत्र में आकाश सक्सेना ने नियमों का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग की है. गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाए जाने के बाद आकाश सक्सेना ने उनकी विधानसभा की सदस्यता निरस्त करने की मांग को लेकर भी पत्र लिखा था. आकाश ने अब अब्दुल्ला का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए पत्र लिखा है.

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गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम को हाल ही में कोर्ट ने 15 साल पुराने एक मामले में दो साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द करने की अधिसूचना जारी कर दी थी. ये दूसरा मौका है जब सपा के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द हुआ है.

इससे पहले पिछली विधानसभा में भी अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द हो गया था. तब अब्दुल्ला आजम फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में फंसे थे. अब्दुल्ला आजम को तब फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई थी. हालांकि, अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द होने के बाद मामला कोर्ट चला गया था और उपचुनाव नहीं हो सके थे. 

किस मामले में अब्दुल्ला को हुई सजा  

अब्दुल्ला आजम को जिस मामले में सजा सुनाई गई है, वह 29 जनवरी 2008 का है. दरअसल, छजलैट पुलिस ने आजम की कार को चेकिंग के लिए रोका था जिसे लेकर सपा कार्यकर्ता भड़क गए थे और हंगामा कर दिया था. इसी हंगामे को लेकर छजलैट पुलिस ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया था.

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अब्दुल्ला आजम और अन्य आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. इसी मामले में कोर्ट ने पिछले दिनों अब्दुल्ला को दो साल की सजा सुनाई थी.

 

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