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डॉग लवर हैं तो ध्यान दें, ये गलती की तो देना पड़ सकता है बड़ा जुर्माना, जेल भी हो सकती है

कुत्तों के अवैध ब्रीडिंग सेंटर को लेकर भी शासन की ओर से एडवाइजरी आ चुकी है. इसके तहत अगले महीने से कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी. कई ब्रीडिंग सेंटर चिन्हित भी कर लिए गए हैं. बिना लाइसेंस के कोई भी ब्रीडिंग नहीं कर सकता है. इसके लिए पशुपालन विभाग जाकर लाइसेंस बनवाना होगा. अगले महीने टीम बनाकर ब्रीडिंग सेंटर का निरीक्षण भी होगा.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
रोशन जायसवाल
  • वाराणसी,
  • 24 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 11:42 AM IST

अगर आप डॉग लवर हैं और वाराणसी नगर-निगम सीमा के दायरे में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. कुत्तों के बढ़ते हमले और आक्रामक होते व्यवहार को देखते हुए वाराणसी नगर निगम ने कड़ा रुख अख्तियार किया है.

इसके तहत अगर किसी का पालतू पंजीकृत कुत्ता किसी को काटता है तो कुत्ता मालिक से कम से कम पांच सौ रूपये और कुत्ते के अपंजीकृत पाए जाने पर 5-10 हजार रूपये तक का जुर्माना नगर निगम वसूलेगा. पीड़ित द्वारा थाने या नगर निगम में शिकायत करने पर कुत्ते के मालिक पर FIR भी दर्ज होगी.

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गौरतलब है कि यूपी में लगातार बढ़ते कुत्तों के हमलों की घटनाओं ने सभी को चिंता में डाल दिया है. यही वजह है कि विशेष सचिव यूपी शासन की तरफ से कुत्तों के लिए आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया (SOP)निदेशक स्थानीय निकाय, समस्त नगर आयुक्त और समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत यूपी को जारी की गई है. 

5-10 हजार रुपये तक जुर्माना

इस बारे में जानकारी देते हुए वाराणसी नगर निगम के पशु चिकित्सा और कल्याण अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले 2-3 महीनों से पालतू और आवारा कुत्तों के काटने की संख्या में इजाफा हुआ है. इस पर एडवाइजरी जारी की गई है. पंजीकृत पालतू कुत्ते के काटने पर कम से कम 500 रुपये और अपंजीकृत पालतू कुत्ते के काटने पर 5-10 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा.

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कुत्ते के मालिक पर FIR होगी

उन्होंने बताया कि अगर डॉग बाइट की शिकायत उनके पास आती है तो कुत्ते के मालिक पर FIR दर्ज कराई जाएगी. साथ ही साथ कार्रवाई के लिए पुलिस-प्रशासन को लिखा जाएगा. 

ब्रीडिंग सेंटर्स का निरीक्षण होगा

बताया कि कुत्तों के अवैध ब्रीडिंग सेंटर को लेकर भी शासन की ओर से एडवाइजरी आ चुकी है. इसके तहत अगले महीने से कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी. वाराणसी में 2-3 सेंटर चिन्हित भी कर लिए गए हैं. बगैर लाइसेंस के कोई भी ब्रीडिंग का काम नहीं कर सकता है. इसके लिए पशुपालन विभाग जाकर लाइसेंस बनवाना होगा. अगले महीने टीम बनाकर ब्रीडिंग सेंटर का निरीक्षण भी होगा.

 

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