
यूपी की गोंडा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया, 2 पुलिस निरीक्षक समेत 12 नामजद और 50 से अधिक अज्ञात के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है. इन पर जमीन पर कब्जा, डकैती और धमकी देने जैसे संगीन आरोप हैं. इसकी पुष्टि एसपी विनीत जायसवाल ने की है. उन्होंने किसी आरोपी का नाम लिए बिना बताया कि एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर थाना मनकापुर में एफआईआर दर्ज हुई है.
एसपी विनीत जायसवाल के मुताबिक, कोर्ट के आदेश पर धारा 447, 323, 504, 506, 427, 188 व अन्य धाराओं में 12 नामजदों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. साथ ही कुछ अज्ञात के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है. साक्ष्य जुटाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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पीड़ित पक्ष के अमनप्रीत सिंह ने बताया कि 106 साल से उनकी दादी गुरबचन कौर का मकान मनकापुर कोतवाली अंतर्गत कस्बे के भगत सिंह नगर में है. इसे परदादा मोहर सिंह ने बनवाया था. उन्होंने अपने बेटे गुरबचन सिंह के नाम से वसीयत की थी. गुरबचन ने अपने भतीजे गुरदीप सिंह की आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक हिस्सा रहने के लिए दिया था.
'साल 2020 में गुरदीप के देहांत के बाद उनके बेटी और पत्नी ने मकान को बेचने की कोशिश की. इस पर दादी गुरबचन ने गोंडा कोर्ट से स्टे ले लिया. उसके बाद राजा भैया का नाम लेकर उनके लोगों ने मकान खाली करने के लिए कहा. इसकी शिकायत पुलिस से की लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई'.
'इस पर हम लोगों ने 14 सितंबर 2023 को उस मकान के बाहर एक बोर्ड लगवाया. इसमें लिखा था कि मकान विवादित है. मगर, राजा भैया के लोगों ने बोर्ड हटा दिया और धमकी दी. इसके बाद स्थानीय पुलिस वालों ने भी प्रेशर बनाया. मकान को खाली करने के लिए कहा. फिर एक दिन विपक्षी लोगों ने मारपीट कर एक हिस्से में कब्जा कर लिया'.
अमन ने आगे कहा, इस पर दादी ने सितंबर में हाई कोर्ट की शरण ली. इसमें हाई कोर्ट ने तत्कालीन कोतवाल समेत सभी आरोपियों को तलब किया था. दोनों कोतवाल को जिला-बदर करने का आदेश भी दिया. हमसे 156/3 के तहत लोकल कोर्ट में जाने के लिए कहा. गोंडा कोर्ट ने सुनवाई के बाद 18 जनवरी को एफआईआर करने का आदेश दिया.
'बावजूद इसके हमारी सुनवाई नहीं हुई. पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की. तब दादी ने फिर से हाई कोर्ट की शरण ली. इसके बाद 30 जनवरी को कीर्ती वर्धन सिंह उर्फ राजा भैया समेत 12 नामजद और 50-60 अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है'.