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अतीक अहमद पर फिर कसा कानूनी शिकंजा, एक और अपहरण केस में आरोप तय... होगी सजा!

व्यापारी मोहित जायसवाल का अपहरण करके पिटाई करने और संपत्ति लिखाने के मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अहमद पर सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर आरोप तय किए गए. अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है.

अतीक अहमद (फाइल फोटो) अतीक अहमद (फाइल फोटो)
संतोष शर्मा
  • लखनऊ,
  • 07 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 2:35 PM IST

माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा काट रहे अतीक और उसके बेटे उमर पर व्यापारी मोहित जायसवाल का अपहरण करके पिटाई करने और संपत्ति लिखाने के मामले में आरोप तय हो गए हैं. इस सुनवाई के दौरान अतीक अहमद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था.

लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अहमद पर सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर आरोप तय किए गए. अभी सजा का ऐलान नहीं किया गया है. अतीक आज साबरमती जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था, जबकि अतीक अहमद के बेटे उमर को लखनऊ जेल से सीबीआई कोर्ट लाया गया.

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उम्रकैद से फांसी तक की सजा मिल सकती है?

सीबीआई कोर्ट में जिन धाराओं में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर चार्ज फ्रेम हुआ, उसमें आईपीसी की धारा 364 A भी शामिल है. रंगदारी वसूली के लिए अपहरण की इस धारा में उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है. उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को इसी धारा के तहत 28 मार्च को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

उमर ने पुलिस पर लगाए ये आरोप

पेशी से लखनऊ जेल जाते हुए अतीक के बेटे उमर ने आजतक से कहा कि घर की महिलाओं को फंसाया जा रहा है. गौरतलब है कि उमेश पाल मर्डर केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी आरोपी हैं. फरार चल रही अतीक की पत्नी शाइस्ता को कल ही  कानूनी झटका लगा है. कोर्ट ने शाइस्ता की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी.

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क्या है मनीष जायसवाल अपहरण केस?

2018 में अतीक अहमद देवरिया जेल में बंद था. इसी दौरान अतीक अहमद और उनके बेटे उमर पर लखनऊ के कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा करने का आरोप लगा. एफआईआर के मुताबिक, 26 दिसंबर, 2018 को बिल्‍डर मोहित को सरेआम अगवा कर लिया था. मोहित को उसी गाड़ी से देवरिया जेल ले जाया गया था. आरोप है कि अतीक अहमद ने मोहित की बंधवाकर पिटाई करवाई. साथ ही उनकी दो कंपनियों को जबरन अपने गुर्गों के नाम करवा लिया.

इस मामले के सामने आने के बाद अतीक अहमद को देवरिया जेल से बरेली जेल ट्रांसफर कर दिया गया था. इसके बाद चुनावों को देखते हुए अतीक को नैनी जेल भेज दिया गया था. उसके सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी का अपहरण करवाने के आरोपी अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही कारोबारी मनीष जायसवाल के अपहरण केस की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई थी.

दो लाख का इनाम घोषित होने पर उमर ने किया था सरेंडर

लखनऊ के व्यापारी मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में पिटाई के मामले में अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर की तलाश में लखनऊ पुलिस, यूपी एसटीएफ और बाद में सीबीआई तक खाक छानती रही. उमर पर दो लाख का इनाम घोषित किया गया, लेकिन उमर अहमद को कोई नहीं पकड़ पाया और 23 अगस्त 2022 को उसने अपने मनमाफिक ढंग और वक्त पर लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया.

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इन आरोपियों पर पहले ही तय हो चुके हैं आरोप

सीबीआई ने 12 जून 2019 को मामले की जांच शुरू की. मामले में आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग चार चार्जशीट दाखिल की गई. अतीक अहमद और उमर पर आरोप तय होने से पहले इस केस के आरोपी पवन सिंह, जफरुल्ल मोहम्मद फारूख, इरफान अहमद, महेंद्र सिंह, योगेश कुमार, नीतीश मिश्रा, गुलाम मोईन सिद्दीकी, मोहम्मद हमजा और जकी अहमद पर आरोप तय कर चुका था.

कोर्ट ने डिस्चार्ज अर्जी की थी खारिज

इस मामले में आरोपी अतीक अहमद और उसके बेटे उमर को आरोपों से मुक्त (डिस्चार्ज) करने की अर्जी 27 मार्च को खारिज कर दी थी. सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 7 अप्रैल की तारीख तय की थी. आज सीबीआई कोर्ट ने अतीक अहमद और उसे बेटे उमर पर आरोप तय कर दिए हैं.

उमेश अपहरण केस में अतीक को मिली उम्रकैद

इससे पहले अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा मिली. यह पहला मामला था, जब अतीक अहमद को किसी केस में सजा सुनाई. अतीक पर पहला केस 44 साल पहले दर्ज हुआ था. अतीक पर 100 से अधिक मुकदमें दर्ज हैं, जिनमें से कई मामले अलग-अलग चरण में विचाराधीन हैं.

 

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