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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका, केस ट्रांसफर की याचिका खारिज

आजम खान के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमों को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.

सपा नेता आजम खान (फाइल फोटो) सपा नेता आजम खान (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 17 अक्टूबर 2023,
  • अपडेटेड 9:28 PM IST

आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ दर्ज मुकदमों को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. आजम खान और उनके परिवार ने यूपी में दर्ज अपने खिलाफ मुकदमों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को झटका दिया था. दरअसल, अब्दुल्लाह आजम खान के दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्र का मामला यूपी कोर्ट में चल  रहा है. अब्दुल्लाह आजम ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि जब तक ये केस पेंडिंग है तब तक ट्रायल कोर्ट उनके खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल केस में फैसला ना दे.

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बता दें कि अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ चल रहे दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 18 अक्टूबर को फैसला आएगा.

आजम के बेटे के खिलाफ ये मामला आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाया था. आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खान ने सुनियोजित तरीके से एक जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर फिर दूसरा जन्म प्रमाण पत्र और बनावाया. साथ ही चुनाव आदि में इसका इस्तेमाल किया गया.

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