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बदायूं: नीलकंठ महादेव मंदिर और शम्सी जामा मस्जिद से जुड़े विवाद की सुनवाई कर रहे जज का तबादला, सुनवाई टली

Budaun News: बदायूं जिले में नीलकंठ महादेव मंदिर और शम्सी जामा मस्जिद से जुड़े विवाद की सुनवाई बुधवार को स्थानीय अदालत में जज के तबादले के कारण टाल दी गई. वकील ने बताया कि मामले की सुनवाई कर रहे जज अमित कुमार का तबादला भदोही कर दिया गया है और उनकी अदालत खाली है.

बदायूं की शम्सी जामा मस्जिद बदायूं की शम्सी जामा मस्जिद
aajtak.in
  • बदायूं ,
  • 02 अप्रैल 2025,
  • अपडेटेड 5:00 PM IST

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में नीलकंठ महादेव मंदिर और शम्सी जामा मस्जिद से जुड़े विवाद की सुनवाई बुधवार को स्थानीय अदालत में जज के तबादले के कारण टाल दी गई. वकील ने बताया कि मामले की सुनवाई कर रहे जज अमित कुमार का तबादला भदोही कर दिया गया है और उनकी अदालत खाली है. इसलिए केस की सुनवाई 21 अप्रैल तक टाल दी गई. 

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न्यूज एजेंसी के मुताबिक, जज अमित कुमार की फास्ट-ट्रैक अदालत ने पहले मुस्लिम पक्ष को उनके कानूनी प्रतिनिधियों के बार-बार अनुपस्थित रहने के बाद अदालत में पेश होने का अंतिम अवसर दिया था. अदालत के बार-बार समन के बावजूद मस्जिद की प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील पेश नहीं हुए. जज ने शुरू में उन्हें अपना मामला पेश करने के लिए 11 फरवरी की आखिरी तारीख तय की थी. हालांकि, वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई 10 मार्च तक के लिए टाल दी गई, जिसके बाद मामले को 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया. 

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मंदिर पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वेद प्रकाश साहू के अनुसार, शम्सी जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील अनवर आलम 20 मार्च को अदालत में पेश हुए और एक आवेदन प्रस्तुत किया. साहू ने कहा कि आलम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ अदालतें ऐसे मामलों में निर्णय पारित नहीं कर सकतीं. इसे देखते हुए न्यायाधीश कुमार ने अगली तारीख 2 अप्रैल तय की. 

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वकील वेद प्रकाश साहू ने आगे कहा, "चूंकि अब एक नया न्यायाधीश कार्यभार संभालेगा, इसलिए यदि अदालत मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है, तो दोनों पक्षों की दलीलें नए सिरे से शुरू होंगी."

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