Advertisement

भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा की जमानत याचिका HC से खारिज, अदालत ने कही ये बात

भदोही के बाहुबली नेता और पूर्व विधायक विजय मिश्रा की जमानत याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया. विजय मिश्र और उनके बेटे के खिलाफ भदोही के गोपीगंज थाने में भूमि और फर्म के कब्जा करने की प्राथमिकी 2021 में दर्ज कराई गई थी.

पूर्व विधायक विजय मिश्रा. पूर्व विधायक विजय मिश्रा.
पंकज श्रीवास्तव
  • प्रयागराज,
  • 24 मई 2023,
  • अपडेटेड 3:12 AM IST

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भूमि और फर्म पर कब्जा करने के आरोपी भदोही के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि जमानत पर विचार करते समय आरोपी के आपराधिक इतिहास को दरकिनार नहीं किया जा सकता.

विजय मिश्र और उनके बेटे के खिलाफ भदोही के गोपीगंज थाने में भूमि और फर्म के कब्जा करने की प्राथमिकी 2021 में दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि याची के बेटे और परिवार वालों ने मिलकर फर्जी कागजातों के जरिए 20 बीघा जमीन भी कब्जा कर ली. इसके साथ ही शिकायतकर्ता को प्राथमिकी वापस लेने की लगातार धमकी भी दी जा रही है.

Advertisement

'घटना से 6 महीने पहले से जेल में हूं...' 

आरोपी की ओर से तर्क दिया गया कि उसे इस मामले में फर्जी फंसाया गया है. वह घटना के छह महीने पहले से ही जेल में है. जहां तक फर्म पर कब्जा करने की बात कही जा रही है, वह सरासर गलत है. शिकायतकर्ता और याची की आपसी पार्टनरशिप फर्म है.

आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मामले

इसके जवाब में शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि याची अपराधी है. उसके खिलाफ नंदी पर प्राणघातक हमला करने सहित कुल 84 मामले दर्ज हैं. शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक कुमार यादव और सरकार की ओर से रतनेंदु कुमार सिंह ने पक्ष रखा.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement