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UP: बाहुबली विजय मिश्रा की पत्नी रामलली के खिलाफ FIR, लाइसेंस रद्द होने के बाद भी जमा नहीं किए हथियार

भदोही में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा पर आर्म्स एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया है. लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी उन्होंने एक राइफल और लाइसेंस बुक जमा नहीं की. पुलिस के कई नोटिस के बावजूद असलहा जमा न करने पर यह कार्रवाई की गई है. मामला गोपीगंज कोतवाली में दर्ज किया गया है.

पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनकी पत्नी रामलली मिश्रा पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनकी पत्नी रामलली मिश्रा
महेश जायसवाल (भदोही)
  • भदोही ,
  • 13 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 5:31 PM IST

उत्तर प्रदेश के भदोही में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा की पत्नी और पूर्व एमएलसी रामलली मिश्रा के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 21 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस के अनुसार, रामलली मिश्रा के नाम तीन लाइसेंसी हथियार थे, जिनका लाइसेंस जिला प्रशासन ने रद्द कर दिया था. इनमें से दो हथियार जमा कर दिए गए, लेकिन एक डीबीएल राइफल और उसकी लाइसेंस बुक अब तक जमा नहीं की गई थी.

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पुलिस ने इस मामले में कई बार नोटिस जारी कर असलहा और लाइसेंस जमा करने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद गोपीगंज थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की.

पूर्व विधायक की पत्नी पर कानूनी कार्रवाई

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि विजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश शासन ने सफेदपोश माफिया के रूप में सूचीबद्ध किया है. उनकी पत्नी रामलली मिश्रा समाजवादी पार्टी से मिर्जापुर की एमएलसी रह चुकी हैं. 

पुलिस का कहना है कि बार-बार नोटिस देने के बावजूद असलहा न जमा करने और कोई स्पष्टीकरण न देने के कारण यह कानूनी कार्रवाई की गई है. इस मामले की जांच जारी है और उसकी के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

बड़े बाहुबलियों में से एक हैं विजय मिश्रा 

बता दें, विजय मिश्रा भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से चार बार विधायक रहे हैं. 3 बार वह समाजवादी पार्टी तो 1 बार वह निषाद पार्टी से विधायक बने हैं. उनकी पत्नी रामली मिश्रा समाजवादी पार्टी से मिर्जापुर की एमएलसी रह चुकी हैं. फिलहाल विजय मिश्रा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित सफेदपोश माफिया की सूची शामिल में हैं और विभिन्न अपराधिक मामलों में जेल में हैं.

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