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'किसी निर्दोष को फंसाया न जाए, ये गहरी साजिश...', मैनपुरी में बोले भोले बाबा के वकील एपी सिंह

एडवोकेट एपी सिंह ने कहा कि भोले बाबा किडनी पेशेंट हैं. उनकी किडनी निकल चुकी है, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे हैं. मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाऊंगा. बता दें कि एपी सिंह भोले बाबा के आश्रम के गेट तक गए, लेकिन आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं किया.

एडवोकेट एपी सिंह (फोटो- पीटीआई) एडवोकेट एपी सिंह (फोटो- पीटीआई)
संतोष शर्मा
  • मैनपुरी,
  • 04 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 11:42 PM IST

हाथरस के सिकंदराराऊ में 2 जुलाई को नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल ऊर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची थी. इसमें 121 लोगों की मौत हुई थी. ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. जहां भोले बाबा की पैरवी एडवोकेट एपी सिंह यानी अजय प्रकाश सिंह करेंगे. वकील एपी सिंह देर रात मैनपुरी के बिछवा स्थित बाबा के आश्रम पहुंचे. आश्रम जाते समय उन्होंने आजतक से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह गहरी साजिश है, उत्तर प्रदेश सरकार जांच कर रही है. हमें सरकार की जांच पर पूरा भरोसा है. कोई दोषी बचना नहीं चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को फंसाया भी ना जाए. 

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एडवोकेट एपी सिंह ने कहा कि भोले बाबा किडनी पेशेंट हैं. उनकी किडनी निकल चुकी है, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट भेजे हैं. मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाऊंगा. बता दें कि एपी सिंह भोले बाबा के आश्रम के गेट तक गए, लेकिन आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं किया. 

भोले बाबा ने अपने बयान में कही ये बात

इससे पहले नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने अपने वकील के जरिए बयान जारी करते हुए कहा कि हम मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और परमात्मा से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं. सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉ एपी सिंह को भगदड़ मचाने वाले असमाजिक तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है. मैं 2 जुलाई को गांव फुलराई, सिकंदराराऊ, हाथरस आयोजित सत्संग से काफी समय पहले ही निकल चुका था.

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आयोजन समिति से जुड़े 6 लोग अरेस्ट

हाथरस हादसे में पुलिस ने पूछताछ के बाद आयोजन समिति से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. आईजी शलभ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस एक्शन की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम रखा गया है. पुलिस जल्द ही कोर्ट से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवाएगी.

80 हजार लोगों की परमिशन, ढाई लाख लोग जुटाए

वहीं, यूपी पुलिस ने सत्संग के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. आरोप है कि इस कार्यक्रम में 80 हजार लोगों के जुटने की अनुमति थी, लेकिन ढाई लाख लोगों को जुटाया गया. हालांकि, FIR में भोले बाबा का नाम दर्ज नहीं है. FIR में आरोप लगाया गया है कि आयोजकों ने अनुमति मांगते समय सत्संग में आने वाले भक्तों की असल संख्या छिपाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट में मदद नहीं की और भगदड़ के बाद सबूत छिपाए.

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