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लखनऊ: दो CMO की हत्या करने वाले को CBI कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

अदालत ने दोषी आनंद प्रकाश तिवारी पर 58,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे यूपी परिवार कल्याण विभाग में तत्कालीन डिप्टी सीएमओ वाई एस सचान ने काम पर रखा था. मामले के दो अन्य आरोपियों विनोद शर्मा और आर के वर्मा को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया.

लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई (सांकेतिक तस्वीर) लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई (सांकेतिक तस्वीर)
aajtak.in
  • लखनऊ,
  • 03 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 8:15 PM IST

लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण विभाग के दो मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की 2010 और 2011 में हत्या के लिए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी आनंद प्रकाश तिवारी पर 58,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे यूपी परिवार कल्याण विभाग में तत्कालीन डिप्टी सीएमओ वाई एस सचान ने काम पर रखा था. मामले के दो अन्य आरोपियों विनोद शर्मा और आर के वर्मा को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. 

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सीबीआई ने दावा किया था कि एनआरएचएम फंड के कथित खर्च से जुड़े विभिन्न मुद्दे हत्याओं के पीछे मकसद थे. मुख्य चिकित्सा अधिकारी वी के आर्य और बीपी सिंह की क्रमशः 2010 और 2011 में लखनऊ के पॉश गोमती नगर इलाके में सुबह की सैर के दौरान हत्या कर दी गई थी. बाइक सवार हमलावरों ने छह महीने के अंतराल पर 27 अक्टूबर, 2010 और 2 अप्रैल, 2011 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी. 

सीबीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि आरोप है कि सचान ने आर्य और सिंह को खत्म करने के लिए आनंद प्रकाश तिवारी सहित सुपारी हत्यारों को काम पर रखा था. बयान में कहा गया, "दोनों मामलों में स्थानीय पुलिस की जांच में वाई एस सचान की संलिप्तता पाई गई थी. हालांकि, जांच के दौरान उनकी मृत्यु के कारण उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया." 

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सचान 22 जून, 2011 को लखनऊ जेल के शौचालय में मृत पाए गए थे, उनके हाथ पर गहरे जख्म के निशान थे. उनकी मौत की जांच करने वाली सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने आत्महत्या की है. 

एजेंसी ने कहा था कि हालांकि गहरे जख्म के निशान थे, लेकिन "पहुंच से दूर कोई चोट नहीं थी" और उनके कपड़ों पर कोई जख्म के निशान नहीं थे. दो सीएमओ की हत्याओं की जांच के दौरान सीबीआई ने अभियोजन पक्ष के 45 गवाहों से पूछताछ की, विभिन्न दस्तावेज पेश किए और चार बचाव पक्ष के गवाहों से जिरह की. 2012 में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, सीबीआई ने कहा था, "सच्चन ने अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और एक ठेकेदार के माध्यम से दो शूटरों को काम पर रखा, जो सभी उत्तर प्रदेश में स्थित थे."

सीबीआई ने एक बयान में कहा था, "वी के आर्य की हत्या के बाद आरोपियों का हौसला बढ़ गया, क्योंकि संबंधित अवधि में स्थानीय पुलिस को वास्तविक हत्यारों का पता नहीं चला और वे दूसरी हत्या में शामिल हो गए. दोनों हत्याओं में हत्यारों ने एक ही हथियार का इस्तेमाल किया है."

सीबीआई ने इन मामलों की जांच में खुलासा किया कि आर्य और बी पी सिंह की हत्या के पीछे का मकसद एनआरएचएम फंड के कथित व्यय से संबंधित विभिन्न मुद्दे थे.

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