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UP: मासूम से कुकर्म के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी को 20 साल की कैद और 30 हजार जुर्माना

बांदा में जिला कोर्ट ने कुकर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. आरोपी महोबा जिले के चरखारी क्षेत्र का रहने वाला है. वह बांदा में आकर किराए के मकान में रहता था. मासूम को अकेला पाकर उसे जंगल में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया था.

कोर्ट ने कुकर्म के आरोपी को दी सजा कोर्ट ने कुकर्म के आरोपी को दी सजा
सिद्धार्थ गुप्ता
  • बांदा,
  • 07 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 10:22 PM IST

यूपी के बांदा में जिला कोर्ट ने कुकर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इस दौरान अभियोजन की तरफ से 6 गवाह पेश किए गए. इसके बाद बुधवार को विशेष न्यायाधीश ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है. मामले की पुष्टि सरकारी वकील ने की है. 

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घटना पैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव की है. यहां महोबा जिले चरखारी क्षेत्र का रहने वाला आरोपी पैलानी थाना क्षेत्र में किराए के एक कमरा में रहता था. 11 जून 2017 को देर शाम मासूम दुकान में सामान लेने गया. इस दौरान आरोपी रामबाबू मासूम को बहला फुसलाकर अपने साथ पास के जंगल ले गया. वहां जाकर उसने मासूम के साथ कुकर्म किया.

मासूम ने मां को बताई आपबीती

इसके बाद मासूम देर रात रोते हुए घर पंहुचा और परिजनों से आप बीती बताई. फिर मासूम की मां ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने जांच करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया. मामला कोर्ट में चल रहा था. कोरोना के कारण दो साल फैसला आने में देरी हो गई थी. आरोपी 2017 से ही जेल में बंद है. 

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मामले में कोर्ट के सरकारी वकील कमल सिंह गौतम ने बताया, "मामला 11 जून 2017 का है. मासूम के मां की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी. कोर्ट में बहस के दौरान 6 गवाह पेश किए गए. आरोप साबित होते ही जज ने आरोपी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई हुई है और 30 हजार का जुर्माना लगाया है. आरोपी चार साल से जेल में है. उसकी अभी तक जमानत नहीं हुई थी." 

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