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UP: चचेरे बाबा ने ही की थी 5 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या, कोर्ट ने 28 दिन में सुनाई फांसी की सजा

बांदा की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मासूम से रेप और हत्या करने के जुर्म में चचेरे बाबा को फांसी की सजा सुनाई. फैसला आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मात्र 28 दिनों में ही सुना दिया गया है. साथ ही 2 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. परिजनों का कहना है कि कोर्ट ने न्याय किया है.

कोर्ट परिसर में पीड़ित परिजन और वकील कोर्ट परिसर में पीड़ित परिजन और वकील
सिद्धार्थ गुप्ता
  • बांदा,
  • 04 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 5:59 PM IST

उत्तर प्रदेश के बांदा में कोर्ट ने मासूम से रेप और हत्या करने के जुर्म में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला महज 28 दिन में दिया है. आरोपी रिश्ते में मासूम का चचेरा बाबा लगता है. मामले में पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें न्याय मिला है. देश में ऐसी ही न्याय व्यवस्था लागू होनी चाहिए.  

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मामला मरका थाना क्षेत्र के एक गांव का है. यहां 18 अप्रैल 2021 की शाम को 5 साल की मासूम को चचेरा बाबा बिस्किट दिलाने के बहाने घर से ले गया था. इसके बाद उसने उसके साथ रेप किया. मासूम के चीखने और चिल्लाने पर बाबा ने उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया. 

पॉक्सो कोर्ट ने 28 दिनों में सुनाया फैसला 

परिजनों के खोजबीन के दौरान मासूम का शव घर के भूसे के ढेर में मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद रेप, मर्डर और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था. 25 नवंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया. इसके बाद 23 दिसंबर को सुनवाई कर फैसला सुरक्षित कर दिया गया था. 

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हमारे साथ हुआ न्याय- परिजन 

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट ने महज 28 दिनों में फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही 2 लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना भी आरोपी पर लगाया है. परिजनों ने बताया कि हमारे साथ हमारे छोटे भाई ने बच्ची के साथ घटना को अंजाम दिया था.

उन्होंने कहा, "हमारे साथ कोर्ट ने न्याय किया है. देश मे ऐसी ही न्याय व्यवस्था लागू होनी चाहिए. इससे अपराध पर लगाम लग सकेगी. हम मीडिया के साथी, पुलिस और खासकर सरकारी वकील कमल सिंह गौतम को बहुत धन्यवाद देते हैं." 

मामले में कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह गौतम ने बताया, "अप्रैल 2021 में एक मासूम के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी. इसके बाद मामला दर्ज किया गया था. आरोपी पीड़ित परिवार का सगा भाई है और रिश्ते में मासूम का चचेरा बाबा लगता है. मामला विशेष न्यायाधीश अनु सक्सेना के कोर्ट में चल रहा था." 

कोर्ट में पेश किए 6 गवाह

उन्होंने आगे बताया, "इस दौरान कोर्ट में 6 गवाह पेश किए गए थे. 25 नवंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद 23 दिसंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया गया था. कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही दो लाख 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी."

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