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UP: नाबालिग बच्ची से रेप और उसकी हत्या के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

उत्तर प्रदेश के औरैया मे आठ साल कि बच्ची की रेप के बाद हत्या मामले में पास्को कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. पुलिस ने सबूत के साथ कोर्ट में पेश किया था. इस साल मार्च महीने में बच्ची जब जानवर चराने गई थी तब आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था.

प्रतीकात्मक तस्वीर. प्रतीकात्मक तस्वीर.
aajtak.in
  • औरैया,
  • 28 जून 2023,
  • अपडेटेड 11:18 PM IST

उत्तर प्रदेश के औरैया में इसी साल मार्च के महीन में नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था. मामला कोर्ट में चल रहा था. घटना के चार महीने के भीतर ही कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुना दी.

दरअसल, 24 मार्च 2023 को आठ साल की नाबालिग बच्ची घर से जानवर चराने निकली के लिए खेत पर गई हुई थी. उसके पीछे-पीछे गांव का ही गौतम चला गया. उसने बच्ची को बिस्किट देने के बहाने अपने पास बुलाया फिर उसने नाबालिग का रेप किया और उसकी हत्या कर दी. शव को खेत पर फेंक कर फरार हो गया था. 

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शाम होने पर भी बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिवार घबरा गया था. तलाश करने पर बेटी के नहीं मिलने पर पिता ने उसके लापता होने कि सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्ची की तलाश की थी और शव को खेत से बरामद किया था. इसके बाद पुलिस ने पिता की शिकायत पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ की थी. इस दौरान गांव के युवक गौतम ने नाबालिग का रेप और उसकी हत्या की बात कबूल की थी.

पास्को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा 

घटना कि जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि पुलिस ने 25 मार्च 2023 को गौतम के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस ने आठ दिनों में चार्जसीट दाखिल की थी. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुना दी.

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