
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक विशेष अदालत ने दहेज हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी पति को उम्रकैद और चार अन्य ससुराल पक्ष के सदस्यों को तीन साल की सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता चांदनी बेगम की मां जैबुन्निसा ने 8 जून 2022 को पन्नूगंज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की शादी 12 साल पहले हसनैन से हुई थी. शादी के बाद से ही चांदनी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. आरोपी पक्ष ने एक लाख रुपये की मांग की थी और पूरा न करने पर उसे जलाकर मारने की धमकी दी थी.
ये भी पढ़ें- दहेज प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने दी जान, परिजनों की शिकायत पर आरोपी पति गिरफ्तार
6 जून 2022 की आधी रात को चांदनी ने अपने परिवार को फोन कर बताया कि उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है. जब परिवार उसके ससुराल पहुंचा, तो चांदनी गंभीर रूप से झुलसी हुई मिली. परिजनों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया. अस्पताल में इलाज के दौरान चांदनी ने अपने बयान में बताया कि उसे ससुराल वालों ने जला दिया था.
अदालती कार्यवाही
मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के आधार पर एडिशनल सेशंस जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अर्चना रानी ने आरोपी पति हसनैन को उम्रकैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. इसके अलावा, ससुर बलमू, सास नजीरन, देवर राजू और ननद रोबीना को तीन-तीन साल कैद और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई.
अगर हसनैन जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे अतिरिक्त छह महीने की जेल भुगतनी होगी. इस फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने संतोष जताया और न्यायपालिका पर विश्वास व्यक्त किया.