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निकाह के 2 घंटे बाद ही दिया तीन तलाक, बीवी को गार्डन में ही छोड़ गया शौहर; 7 लोगों पर FIR दर्ज

Agra News: दूल्हे की इस हरकत के बाद दुल्हन के परिवार में हड़कंप मचा हुआ है. परिवार के सदस्य बेहद परेशान हैं. प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच जारी है. 

आसिफ ने डौली को दिया तीन तलाक. (निकाह समारोह की तस्वीर) आसिफ ने डौली को दिया तीन तलाक. (निकाह समारोह की तस्वीर)
अरविंद शर्मा
  • आगरा ,
  • 14 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 1:11 PM IST

उत्तर प्रदेश के आगरा में दहेज लोभी ने कार न मिलने पर दुल्हन को निकाह के 2 घंटे बाद तीन तलाक दे दिया. दुल्हन को निकाह के मंडप में छोड़कर बारात वापस लेकर चला गया. दुल्हन के भाई ने दहेज लोभियों के खिलाफ थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराया है. मुकदमे में पति आसिफ, सास मुन्नी, ससुर परवेज, देवर सलमान, ननद रुखसार, नजराना और फरीन को नामजद कराया है. 

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बताया जा रहा है कि शहर में ढोलीखार मंटोला के रहने वाले मुस्लिम परिवार की बेटियों का निकाह अमन और आसिफ के साथ हुआ था. बीते बुधवार को ही फतेहाबाद रोड स्थित प्रियांशु गार्डन में यह समारोह संपन्न हुआ. गौरी को अमन ने अपनी बीवी के रूप में कुबूल किया और परिजनों ने रीति रिवाज के तहत उसकी विदाई कर दी. 

वहीं, उसी गार्डन में छोटी बेटी डौली का निकाह भी गुरुवार सुबह 4 बजे आसिफ के साथ संपन्न हुआ. निकाह के बाद आसिफ और उसके परिजनों ने दहेज में कार की मांग शुरू कर दी. अचानक सामने आई मांग से दुल्हन के परिजन घबरा गए. दूल्हे को मनाने के लिए लाख मिन्नतें की गईं, लेकिन दहेज लोभी दूल्हे ने किसी की एक न सुनी और नई नवेली दुल्हन को तीन बार तलाक बोलकर मैरिज होम से चला गया. 

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दूल्हे की इस हरकत के बाद दुल्हन के परिवार में हड़कंप मचा हुआ है. परिवार के सदस्य बेहद परेशान हैं. प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच जारी है. 

SC ने तीन तलाक को घोषित किया था असंवैधानिक

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने 22 अगस्त 2017 को अपने फैसले में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था. शीर्ष अदालत ने 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था. अदालत के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने कानून बनाया और एकसाथ तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह खत्म करने को अपराध की श्रेणी में लाई. इस अपराध के लिए अधिकतम तीन साल कैद की सजा का प्रावधान भी है.  

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