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बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा गायिका से गैंगरेप में दोषी करार, बेटा और पोता दोषमुक्त

वाराणसी की गायिका से गैंगरेप के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा को दोषी करार दिया है. जबकि उनके बेटे विष्णु मिश्रा, पोते विकास मिश्रा को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है. आरोप था कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा ने सपा प्रत्याशी अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था. फिर गैंगरेप किया था.

पूर्व विधायक विजय मिश्रा गैंगरेप के दोषी पाए गए पूर्व विधायक विजय मिश्रा गैंगरेप के दोषी पाए गए
aajtak.in
  • भदोही ,
  • 03 नवंबर 2023,
  • अपडेटेड 9:30 PM IST

भदोही के ज्ञानपुर से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा को दुष्कर्म के मामले में बड़ा झटका है. गायिका से दुष्कर्म के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने विजय मिश्रा को दोषी करार दिया है. जबकि इसी दुष्कर्म के मामले में विजय मिश्रा का बेटा और पोते को कोर्ट ने बरी कर दिया है. पूरी सुनवाई के दौरान कोर्ट में विजय मिश्रा की पेशी रही. इस दौरान न्यायालय पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही. 

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बता दें, वाराणसी की गायिका ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा, पोते विकास मिश्रा पर दुष्कर्म और धमकी देने का मामला अक्टूबर 2020 में दर्ज कराया गया था. आरोप था कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा ने सपा प्रत्याशी अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए गायिका को बुलाया था. फिर विजय मिश्रा ने अपने आवास पर गायिका के साथ दुष्कर्म किया.

पूर्व विधायक विजय मिश्रा गैंगरेप को दोषी करार

इसके बाद बेटे और पोते से उन्हें वाराणसी छोड़ने को कहा. फिर रास्ते में दोनों ने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. इस पूरे मामले की लगातार सुनवाई न्यायालय में चल रही थी. शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने इस मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दोष सिद्ध करार दिया है. जबकि आरोपी बेटे और पोते को कोर्ट ने बरी कर दिया.

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विजय मिश्रा के बेटे और पोते को कोर्ट ने दोष मुक्त किया

शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक बेटे और पौत्र को पूरे मामले में संदेह का लाभ मिला है. विजय मिश्रा को इस मामले में होने वाली सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी. शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय का कहना है कि गायिका से गैंगरेप मामले में फैसला हुआ है. इसमें विजय मिश्रा दो सिद्ध किए गए हैं. अगली तरीख पर सजा का ऐलान किया जाएगा. 

(रिपोर्ट- मनीष जयसवाल)

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