
नए साल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने धारा 144 लगा दी है. अब अगर किसी ने नए साल पर उत्पात मचाया तो पुलिस उसे पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देगी. नई साल में हुड़दंग काटने वालों पर पुलिस सख्ती से एक्शन लेगी.
जानकारी के अनुसार, नोएडा व ग्रेटर नोएडा में पुलिस शरारती तत्वों पर सख्ती से नजर रखेगी. गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 144 लागू कर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं. इनमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा.
31 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 को धारा 144 लागू रहेगी. सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके लिए बाकायदा अनुमति लेनी होगी. इस संबंध में गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट की ओर से आदेश जारी किए गए हैं.
शराब को लेकर बनाए गए हैं ये नियम
नए साल का जश्न मनाने से पहले बहुत जरूरी है कि आप शराब से संबंधित सभी नियम कानून जान लें. नोएडा में अगर आपको नए साल की पार्टी में कमर्शियल एक्टिविटी में शराब परोसनी है तो उसके लिए आबकारी विभाग से टेंपरेरी लाइसेंस लेना पड़ेगा. एक दिन के लिए जारी होने वाले इस लाइसेंस के लिए आपको 11 हजार रुपये चुकाने होंगे. अगर आप कोई हाउस पार्टी कर रहे हैं, यानी अपने घर में पार्टी ऑर्गनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 1 टेंपरेरी लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत 4 हजार रुपये है.
लाइसेंस पर लागू होगी समय की पाबंदी
कमर्शियल और हाउस पार्टी दोनों ही तरह के टेंपरेरी लाइसेंस की एक ये सबसे बड़ी शर्त है कि आप अपनी पार्टी में किसी दूसरे राज्य की शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे. टेंपरेरी लाइसेंस लेने के बाद क्वांटिटी पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है. लाइसेंस पर सिर्फ और सिर्फ समय की पाबंदी लागू होती है.