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गाजियाबाद: रेप के बाद प्रेग्नेंट हो गई नाबालिग, अस्पताल में 4 महीने के मृत बच्चे को दिया जन्म, परिजनों ने दर्ज नहीं कराई FIR

गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक नाबालिग लड़की रेप के बाद प्रेग्नेंट हो गई. उसने अस्पताल में चार महीने के मृत बच्चे को जन्म दिया. इसकी जानकारी अस्पताल की ओर से पुलिस को दी गई, लेकिन परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई. पुलिस ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए आरोपी को बुलंदशहर से अरेस्ट कर लिया है.

रेप के बाद प्रेग्नेंट हो गई नाबालिग रेप के बाद प्रेग्नेंट हो गई नाबालिग
aajtak.in
  • गाजियाबाद,
  • 06 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 9:55 AM IST

गाजियाबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ युवक ने रेप किया, जिसके बाद वह प्रेग्नेंट हो गई और उसने चार महीने के मृत बच्चे को जन्म दिया. वो जिस अस्पताल में भर्ती थी, उसके द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी दी गई, जबकि पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.  

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अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि गाजियाबाद पुलिस ने 21 साल के एक व्यक्ति को नाबालिग किशोरी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है.  युवती गर्भवती हो गई थी और पिछले महीने उसका गर्भपात हो गया.  

उन्होंने बताया कि साहिबाबाद इलाके के निजी अस्पताल के माध्यम से घटना के बारे में पता चलने के बाद मामले का स्वत: संज्ञान लिया गया, जहां पीड़िता अस्पताल में भर्ती थी. वह आरोपी की दूर की चचेरी बहन है. 

बुलंदशहर से शादी में शामिल होने आया था आरोपी 

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, आरोपी चार महीने पहले बुलंदशरहर के अगौता गांव से एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए यहां आया था और पीड़िता के परिवार के साथ रहा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई.  

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साहिबाबाद के एसीपी रजनीश उपाध्याय ने बताया, "11 जुलाई को किशोरी ने चार महीने के मृत बच्चे को जन्म दिया. इस संबंध में पुलिस को साहिबाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक निजी अस्पताल से सूचना मिली थी." 

परिजनों ने पुलिस को नहीं दी जानकारी 

उन्होंने कहा, "पुलिस ने नाबालिग लड़की के माता-पिता से संपर्क किया लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई भी जानकारी देने या कोई शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया. पुलिस ने नाबालिग और उसके परिजनों को समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया. इसके बाद पुलिस ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से पुलिस ने बलात्कारी की पहचान की. बीती 13 जुलाई को आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. रविवार शाम को उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया गया."

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