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ज्ञानवापी विवाद: ASI सर्वे पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, 2 हफ्ते बाद फैसला

वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर का सर्वे ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा या नहीं इस पर दो हफ्ते बाद फैसला आएगा. मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस सर्वे को रोकने की मांग को लेकर याचिकाएं दायर की गई थीं, जिस पर सोमवार को कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
पंकज श्रीवास्तव
  • प्रयागराज,
  • 28 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 2:32 PM IST

वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर का सर्वे ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. इस केस के संबंध में 2 अर्जियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई गईं थीं. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व रख लिया है.

इसके अलावा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता से जुड़ी 3 अर्जियों पर हाई कोर्ट पहले ही जजमेंट रिजर्व कर चुका है. पांचों याचिकाएं यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने दाखिल की हैं. मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में सोमवार को हुई.

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तकरीबन एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अपना जजमेंट रिजर्व किया है. अदालत ने कहा कि पक्षकार इस मामले में 2 हफ्तों में अपनी लिखित दलीलें या दूसरे दस्तावेज कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं. अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला दो हफ्ते बाद आएगा.

बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने विवादित परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया था. जिला अदालत के इस फैसले को ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 नवंबर तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी. इस मामले में जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने सुनवाई की थी.

एएसआई ने पिछली सुनवाई के दौरान दाखिल किए गए अपने हलफनामे में कहा था कि अगर कोर्ट आदेश देगी तो वह विवादित परिसर का सर्वेक्षण कर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी. एएसआई की तरफ से कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई थी कि ज्ञानवापी के विवादित परिसर का उसकी तरफ से इससे पहले कभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है.

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