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बेटी को जन्म देने पर पति ने भरी पंचायत में दिया तीन तलाक, पीड़िता ने बयां किया दर्द

यूपी के फतेहपुर जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है. यहां बेटी पैदा होने पर पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया. इसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत स्थानीय थाने में की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति सहित आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

फतेहपुर में तीन तलाक का मामला (सांकेतिक तस्वीर) फतेहपुर में तीन तलाक का मामला (सांकेतिक तस्वीर)
नीतेश श्रीवास्तव
  • फतेहपुर ,
  • 03 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 4:12 PM IST

यूपी में फतेहपुर एक शख्स ने भरी पंचायत अपनी पति को महज इसलिए तीन तलाक दे दिया क्योंकि उसने बेटी को जन्म दिया था. इससे पहले वो पत्नी और उसके परिवार से पांच लाख रुपये दहेज की मांग कर रहा था. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी व अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

शादी से पहले एक लड़की से था अफेयर

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जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की शादी 15 नवंबर 2019 को मलवा थाना क्षेत्र के सूपा गांव निवासी इस्तेखार अहमद खां के साथ हुई थी. इस्तेखार का शादी से पहले एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था. इसकी जानकारी उसने खुद शादी की पहली रात पत्नी को दी थी. 

दहेज में पांच लाख रुपये की मांग

महिला का आरोप है कि कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहने के बाद पति और उसके परिजनों द्वारा दहेज में पांच लाख रुपये की मांग की गई. न देने पर उसके साथ मारपीट की जाने लगी. इसकी जानकारी उसने अपने पिता को दी. 

मायके में महिला ने बेटी को जन्म दिया

इसके बाद पिता बेटी की ससुराल पहुंचा और उसे अपने साथ ले आया. मायके में रहने के दौरान महिला ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन ससुराल वालों को लड़के की चाह थी. इसको लेकर वह लोग नाखुश थे और पीड़िता पर लगातार तलाक देने का दबाव बनाते रहे थे.

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पति ने पंचायत में पत्नी को तलाक दे दिया

इसको लेकर कई बार पंचायत भी हुई लेकिन दहेज में पांच लाख रुपये न देने पर बात नहीं बनी और पति ने पंचायत के दौरान पत्नी को तलाक दे दिया. इसके बाद पीड़िता ने शिकायत थाना कोतवाली में इसकी शिकायत की.

इस पर पुलिस ने पति इस्तेखार अहमद खां, उसके ससुर इकरार अहमद, जेठ वकार, सास नसरीन बनो, ननद रोकय्या बानो, नंदोई शाहदीन और शकील व वकील के खिलाफ आईपीसी 498-A,323,504,506,दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3, 4, मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 3, 4 के तहत केस दर्ज किया.

 

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