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UP: दहेज हत्या के मामले में पति और ससुराल वालों को मौत की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला

उत्तर प्रदेश के बरेली में दहेज के लिए एक महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने पति और ससुराल वालों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए दहेज को लेकर सख्त टिप्पणी भी की है. कोर्ट ने कहा, यह निर्णय समाज के लिए एक चेतावनी है कि दहेज के लालच में निर्दोष जीवन को खत्म करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा.'

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • बरेली,
  • 06 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 10:56 PM IST

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति और उसके माता-पिता को मौत की सजा सुनाई है. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया. 

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी वकील दिगंबर सिंह ने बताया कि 19 साल की फराह की 1 मई 2024 को उसके ससुराल में हत्या कर दी गई थी. शादी के महज एक साल बाद ही उसके पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. फराह के पति और उसके परिवार वाले दहेज में मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे.

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दोषी पाए गए तीनों आरोपी

अदालत ने फराह के पति मकसद अली (25), उसके ससुर साबिर अली (60) और उसकी सास मसीतान उर्फ हमशिरन (55) को हत्या का दोषी करार दिया. तीनों को अदालत ने दहेज हत्या और हत्या की साजिश के आरोप में सख्त सजा दी.

कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि समाज में बेटियों को बोझ समझने की मानसिकता ही दहेज प्रथा को बढ़ावा देती है. जज ने चेताया कि यदि ऐसे मामलों में नरमी बरती गई तो इससे समाज में अपराध को बढ़ावा मिलेगा.

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'दहेज के लिए हत्या करना सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, इस तरह की घटनाओं पर कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि समाज को स्पष्ट संदेश मिले कि दहेज प्रथा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.' अदालत ने इस मामले को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' (rarest of rare) करार देते हुए दोषियों को मौत की सजा सुनाई. यह निर्णय समाज के लिए एक चेतावनी है कि दहेज के लालच में निर्दोष जीवन को खत्म करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा.' फराह के परिवार ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे 'न्याय की जीत' बताया है.

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