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LDA के पूर्व संयुक्त सचिव समेत चार को सीबीआई ने दोषी ठहराया, जानकीपुरम प्लॉट आवंटन मामले में मिली सजा

जानकीपुरम प्लॉट आवंटन घोटाले के मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एलडीए के पूर्व सचिव आरएन सिंह समेत 4 लोगों को सजा सुनाई है. यह मामला 1987 से 1999 के बीच जानकीपुरम में प्लॉट आवंटन घोटाले का है. इसमें 123 प्लॉट आवंटन में घोटाले हुए थे. 28 फरवरी 2006 को सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की थी.

प्रतीकात्मक फोटो. प्रतीकात्मक फोटो.
संतोष शर्मा
  • लखनऊ,
  • 23 जुलाई 2024,
  • अपडेटेड 4:36 PM IST

राजधानी लखनऊ की जानकीपुरम प्लॉट आवंटन घोटाले के मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने एलडीए के पूर्व सचिव आरएन सिंह समेत 4 लोगों को सजा सुनाई है. एलडीए के तत्कालीन ज्वाइंट सेक्रेटरी आरएन सिंह को 3 साल की कैद और 35 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई. एलडीए के तत्कालीन क्लर्क राज नारायण द्विवेदी को 4 साल कैद और 60 हजार रुपये की जुर्माना सुनाई है.

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वहीं, कोर्ट ने महेंद्र सिंह सेंगर को 3 साल कैद और 15 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने दिवाकर सिंह को 3 साल की कैद की सजा सुनाई है. दरअसल, यह मामला 1987 से 1999 के बीच जानकीपुरम में प्लॉट आवंटन घोटाले का है. इसमें 123 प्लॉट आवंटन में घोटाले हुए थे. 28 फरवरी 2006 को सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की थी.

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