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डेढ़ साल की बच्ची से रेप मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 5 साल बाद आया फैसला

लखनऊ स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने डेढ़ साल की बच्ची से रेप के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हालांकि, कोर्ट में 5 साल का समय लग गया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की और जांच पड़ताल करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है.

प्रतीकात्मक फोटो. प्रतीकात्मक फोटो.
आशीष श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 23 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 10:10 PM IST

उत्तर प्रदेश की लखनऊ स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने डेढ़ साल की बच्ची से रेप के मामले में दोषी को 5 साल बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 50000 का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़िता को दी जाएगी.

जानकारी के मुताबिक, लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र में पीड़िता की मां एक मुकदमा दर्ज कराया था. उसमें यह बताया गया कि डेढ़ साल की बच्ची को रो रही थी, तो रिश्तेदार उसे बाहर लेकर गया. इसके बाद उसके साथ रेप घटना को जाम दिया. इस दौरान आसपास के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा.

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5 साल का समय लगने पर कोर्ट ने जाहिर की नाराजगी

हालांकि, कोर्ट में 5 साल का समय लग गया, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की और जांच पड़ताल करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले पर सजा सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यानी आरोपी मरने तक जेल में ही रहेगा और 50000 का जुर्माना भी लगाया, जो कि पीड़िता को दिया जाएगा.

आरोपियों को 20-20 साल की सुनाई थी सजा

बता दें कि गैंगरेप मामले में बांदा जिला कोर्ट ने दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई थी. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. साल 2019 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस ने 7 गवाह पेश किए. तमाम दलीलों के बाद कोर्ट ने 14 अगस्त को आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई.

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