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तीन भाइयों को उम्रकैद, पत्नियों को भी सजा... देवरिया कोर्ट ने भतीजे के कत्ल में सुनाई सजा

देवरिया जिले में हत्या के एक मामले में तीन भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले में तीनों की पत्नियां भी एक-एक साल जेल की सजा काटेंगी.

देवरिया कोर्ट ने सुनाई सजा देवरिया कोर्ट ने सुनाई सजा
राम प्रताप सिंह
  • देवरिया ,
  • 18 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 2:01 PM IST

उत्तर प्रदेश के देवरिया में हत्या के एक मामले में तीन भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामले में तीनों की पत्नियां भी एक-एक साल जेल की सजा काटेंगी. हत्याकांड डेढ़ वर्ष पूर्व जमीन बंटवारे के विवाद में हुआ था. मृतक रिश्ते में दोषियों का भतीजा लगता था.  

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जानकारी देते हुए अपर शासकीय जिला अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि देवरिया जिले के थाना बघौचघाट ग्राम कोईलसवा खुर्द में 30 जून 2023 की सुबह बंटवारे को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. इस दौरान रामनरेश प्रसाद के दरवाजे पर उनके पट्टीदार मुन्ना, भीम और छेदी लाठी-डंडे व घातक हथियार से लैस होकर चढ़ गए और मारपीट करने लगे. 

इस बीच बचाव में रामनरेश का बेटा अभिषेक व उसकी पत्नी आ गए. सभी आरोपी उनपर टूट पड़े, जिसमें अभिषेक को सिर में गंभीर चोट लग गई. वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. आनन-फानन में उसे सदर लाया गया, जहां से मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया. बाद में इलाज के दौरान अभिषेक की मौत हो गई. इस मामले में हत्या समेत अन्य धाराओं में मुन्ना प्रसाद, छेदी प्रसाद और भीम प्रसाद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था. 

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जिला शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, तर्कों व साक्ष्यों के अवलोकन करने के पश्चात कोर्ट ने तीनों भाइयों को दोषी पाया है. तीनों की पत्नियां भी इनके साथ मारपीट करने व मृतक पक्ष को अपमानित करने की दोषी पाई गई हैं. लिहाजा तीनों को उम्रकैद और उनकी पत्नियों पूनम, बिंदु और सुशीला को एक-एक साल की सजा सुनाई गई है. सभी को कोर्ट से सीधे जेल भेज दिया गया है.

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