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यूपी में महंगी हो जाएगी शराब, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेगा प्रीमियम ब्रांड, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश के रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर भी अब शराब का प्रीमियम ब्रांड उपलब्ध होगा. इसको लेकर योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. बैठक में कहा गया है कि अब पुलिस या अन्य किसी भी एजेंसी को आबकारी दुकान का निरीक्षण करने से पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगा. इसी के साथ सरकार ने लाइसेंस फीस में इजाफा भी कर दिया है.

यूपी के रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेगी शराब. (Representational image) यूपी के रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेगी शराब. (Representational image)
aajtak.in
  • लखनऊ,
  • 20 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 9:54 AM IST

उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से देसी, अंग्रेजी शराब के साथ ही बीयर और भांग महंगी हो जाएगी. इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें योगी कैबिनेट ने साल 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है. इसके तहत लाइसेंस फीस में इजाफा किया गया है.

योगी सरकार ने अब अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग, मॉडल शॉप की दुकानों की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस 10 प्रतिशत बढ़ा दी है. देसी शराब की लाइसेंस फीस 254 रुपये प्रति लीटर और ड्यूटी 30 रुपये से बढ़ाकर 32 रुपये प्रति लीटर तय की गई है. 

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पुलिस शराब की दुकान को नहीं कर सकेगी सील

अब पुलिस या अन्य कोई एजेंसी किसी भी शराब, बीयर या भांग की फुटकर दुकान या थोक दुकान को सील नहीं कर सकेगी. किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी. आबकारी विभाग के अधिकारी या लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी यानी जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़कर अन्य किसी अधिकारी को ये अनुमति नहीं होगी कि वह बगैर आदेश के लाइसेंसी परिसर का निरीक्षण कर सके.

कैबिनेट की बैठक के बाद जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि आबकारी विभाग के अफसर और लाइसेंस जारी करने वाले जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को छोड़कर अन्य एजेंसी और अफसरों अगर शराब, बीयर व भांग की दुकानों का निरीक्षण करने जाते हैं, तो अनिवार्य रूप से उनकी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी.

शादी ब्याह या किसी इवेंट में रात 12 बजे तक ही परोसी जा सकेगी शराब

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इसी के साथ प्रदेश में शादी ब्याह, ईवेंट व अन्य कार्यक्रमों में अब सिर्फ 12 घंटे के दरम्यान या रात 12 बजे तक ही शराब परोसी जा सकेगी. नई नीति में शादी-ब्याह, इवेंट या अन्य कार्यक्रमों में शराब परोसने को लेकर लिए जाने वाले ओकेजनल बार लाइसेंस की अवधि 12 घंटे या रात 12 बजे तक तय की गई है.

फुटकर दुकानों में बैठकर पी सकेंगे बीयर

आदेश में यह भी कहा गया है कि यूपी की बीयर की फुटकर की दुकानों में अगर 100 वर्गमीटर अलग से जगह है तो 5 हजार रुपये का शुल्क अदा कर लाइसेंसधारक लोगों के बैठकर बीयर पीने का भी इंतजाम कर सकेगा. इसके लिए जिलाधिकारी के अनुमोदन के लिए जिला आबकारी अधिकारी अनुमति देगा.

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