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क्रिसमस और न्यू ईयर पर नोएडा में रात 11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें

गौतम बुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया, 'आदेश के अनुपालन में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधिकृत शराब की दुकानें 24 और 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी.' आमतौर पर, क्षेत्र में अधिकृत शराब की दुकानें रात 10 बजे बंद हो जाती हैं

रात 11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रहेंगी शराब की दुकानें
aajtak.in
  • नोएडा,
  • 24 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 8:04 AM IST

दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्रिसमस और नए साल के मौके पर रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी. 24 दिसंबर और 31 दिसंबर के लिए ये आदेश जारी किया गया है. अधिकारियों ने खुद इसकी जानकारी दी है.

यह कदम उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन के आदेश के बाद उठाया गया है, जिन्होंने क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर सभी खुदरा दुकानों से शराब की बिक्री की अवधि बढ़ाने के संबंध में समान निर्देश जारी किए थे.

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रात 11 बजे तक मिलेगी शराब

गौतम बुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने बताया, 'आदेश के अनुपालन में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अधिकृत शराब की दुकानें 24 और 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी.' आमतौर पर, क्षेत्र में अधिकृत शराब की दुकानें रात 10 बजे बंद हो जाती हैं.

इस सप्ताह की शुरुआत में, उत्पाद शुल्क विभाग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा निवासियों से कहा कि यदि वे पार्टियों की मेजबानी करने पर विचार कर रहे हैं, चाहे वे घरों पर या सामुदायिक स्तर पर हों, जहां शराब परोसी जाएगी, तो वो बार लाइसेंस के लिए आवेदन करें.

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि शराब परोसने के लिए वैध लाइसेंस नहीं होना गैरकानूनी है और जुर्माना और गिरफ्तारी सहित कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
पार्टियों में शराब परोसने के दो श्रेणियों में लाइसेंस उपलब्ध हैं. 

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एक उन व्यक्तियों के लिए है जहां सभा का आकार छोटा है, जैसे कि घरेलू पार्टियां, और 4,000 रुपये के शुल्क पर जारी किया जाता है. श्रीवास्तव ने कहा, दूसरा लाइसेंस 11,000 रुपये का है और यह सामुदायिक हॉल, रेस्टोरेंट और भोज सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने वाली बड़ी भीड़ को शराब परोसने की अनुमति देता है.

अधिकारी ने कहा, हालांकि, अगर परोसी जाने वाली शराब उत्तर प्रदेश के बाहर से है, जिसमें पड़ोसी राज्य हरियाणा या दिल्ली से खरीदी गई शराब भी शामिल है, तो लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा. डीईओ ने कहा, 'ये दोनों लाइसेंस एक दिन के लिए वैध हैं. आवेदक upexciseportal.in पर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.'


 

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