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राहुल गांधी से कोर्ट ने मांगा 200 रुपये का हर्जाना, ये थी वजह

लखनऊ की MP-MLA कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई से गायब रहने पर राहुल गांधी से हाजिरी माफी के तौर पर 200 रुपये का हर्जाना लिया है. साथ ही कोर्ट में राहुल को मामले की अगली सुनवाई के दौरान अदालत में उनके पेश ना होने की सूरत में कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

राहुल गांधी. (फाइल फोटो) राहुल गांधी. (फाइल फोटो)
समर्थ श्रीवास्तव
  • लखनऊ,
  • 05 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 6:53 PM IST

लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपये का हर्जाना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के दौरान अदालत में पेश न होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.

दरअसल, इस मामले की सुनवाई से गायब रहने वाले राहुल गांधी ने बुधवार को कोर्ट में हाजिरी माफी एप्लीकेशन दायर की थी. जिस पर मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस नेता पर हाजिरी माफी के तौर पर 200 रुपये का हर्जाना लगाया है. 

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वहीं, कोर्ट ने कांग्रेस नेता को मामले की 14 अप्रैल 2025 को  होने वाली अगली सुनवाई के दौरान पेश होने की हिदायत दी है और कोर्ट में पेश न होने की सूरत में उनके कठोर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.

स्वतंत्रता सेनानी पर की थी विवादित टिप्पणी

बता दें कि राहुल गांधी ने 2022 को महाराष्ट्र में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित टिप्पणी की थी. उन्होंने वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेना वाला बताया था. इसके बाद उनके खिलाफ लखनऊ में मामला दर्ज कराया गया.

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