
मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. जहां एक तरफ आज गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और उसके बड़े भाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ भी मऊ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (NBW) जारी करते हुए मुख्तार के परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं.
मऊ के कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. न्यायालय से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद मऊ पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है और उमर अंसारी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर उसके संभावित ठिकानों पर दबिश देकर उसके गिरफ्तारी की कार्य योजना तैयार कर रही है.
देखें विवादित बयान वाला वीडियो...
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गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में एक जनसभा करते हुए मंच से अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के द्वारा चुनाव के बाद अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग रोकने और उनका हिसाब-किताब करने संबंधी बयान दिया था. और जब यह बयान अब्बास अंसारी के द्वारा मंच से दिया जा रहा था तब मंच पर उमर अंसारी भी मौजूद था.
बाद में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर मऊ नगर कोतवाली में अब्बास अंसारी उसके छोटे भाई उमर अंसारी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. हेट स्पीच के इस मामले में पहले ही अब्बास अंसारी की जमानत याचिका MP/MLA कोर्ट से खारिज हो चुकी है और वर्तमान समय मे वह जेल में बंद है.
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कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने के बाद भी उमर अंसारी द्वारा इस मुकदमे में कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुआ, जिसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी में द्वारा अब मुख्तार के छोटे बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है.
मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद मऊ नगर क्षेत्र के सीओ सिटी धनंजय मिश्रा ने बताया कि माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उमर अंसारी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है. उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं.