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मीरापुर उपचुनाव: प्रचार का तरीका बदला, बिना अनुमति किसी के घर पर नहीं लगा सकेंगे पोस्टर, बैनर

मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है. सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है. लेकीन इस बार अगर किसी प्रत्याशी को अपना प्रचार करना होगा तो उसे खुद मतदाता के द्वार जाना होगा.

चुनाव आयोग चुनाव आयोग
संदीप सैनी
  • मुजफ्फरनगर,
  • 29 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 5:54 PM IST

मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है. सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपना अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है. लेकीन इस बार अगर किसी प्रत्याशी को अपना प्रचार करना होगा तो उसे खुद मतदाता के द्वार जाना होगा. जी हां बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की नई रणनीति के चलते इस बार प्रचार के लिए कहीं भी पोस्टर बैनर नहीं लगे हुए दिखाई दे रहे हैं. जिसकी वजह है कि जैसे पहले प्रत्याशी कहीं भी किसी सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति पर पोस्टर बैनर लगा दिया करते थे, अब ऐसा नहीं है. क्योंकि अब अगर किसी सरकारी संपत्ति या किसी के घर के बाहर उसकी बैगर अनुमति के अगर कोई भी प्रत्याशी अपना पोस्टर बैनर लगाता है तो उसकी शिकायत पर तुरंत प्रत्याशी के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हो सकता है. जिसकी शिकायत के लिए चुनाव आयोग ने फोन नंबर के साथ-साथ मोबाइल एप भी जारी किया है.

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इसलिए इस चुनाव में अब प्रत्याशी को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि अब उसे अपने खुद के प्रचार के लिए डोर टू डोर जाकर वोट मांगनी होगी.

बता दें कि मीरापुर विधानसभा सीट के इस उपचुनाव में एनडीए से लोक दल प्रत्याशी मिथलेश पाल और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुम्बुल राणा में सीधा-सीधा टक्कर होना है, जबकि इस चुनाव में आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम के प्रत्याशी भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

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