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'तुझे जीने न दूंगा', मेडिकल स्टूडेंट ने डॉक्टर पर लगाया यौन शोषण का आरोप

मुरादाबाद के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पर मेडिकल छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया है. इस मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 376/506 ,67a IT ACT में मुकदमा दर्ज कर लिया है. अभी आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
जगत गौतम
  • मुरादाबाद,
  • 11 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 3:15 PM IST

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक डॉक्टर पर मेडिकल स्टूडेंट ने यौन शोषण करने का आरोप लगाया है. प्राइवेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पर मेडिकल छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया है. इस मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 376/506 ,67a IT ACT में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़िता ने लिखा, 'मैं TMU में पढ़ती थी. वहीं पर मेरी मुलाकात डॉ. अब्दुल कादिर से हुई. मैंने शुरूआत में ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कहीं से मेरा नम्बर निकाल कर मुझे मैसेज और कॉल करना शुरू कर दिया. इसी दौरान मैंने उनको ब्लॉक भी कर दिया था. कैम्पस में आते-जाते अप्रोच करने लगे.'

पीड़िता ने आगे कहा, 'डॉ. कादिर ने अचानक एक दिन मुझे शादी का प्रस्ताव दिया और कहा कि मै आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, इसी तरह मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर लगभग साल भर मेरा शारीरिक शोषण करते रहे, जब पहली बार अब्दुल कादिर ने शारिरिक संबध अपने कमरे पर बनाये तो मैंने मना कर दिया था.'

पीड़िता के मुताबिक, 'डॉ. कादिर ने कुछ फोटो भी खींच लिये और उसी फोटो को लेकर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, फिर वह अपने घर दिल्ली चले गये, इसी दौरान मेरी जॉब ग्रेटर नोएडा में लग गई, फिर उन्होंने ग्रेटर नोएडा में मुझको मिलने बुलाया और उससे पहले मुझे ये पता चल गया था कि वह शादीशुदा है और उसकी एक पांच साल की बेटी भी है.'

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पीड़िता के मुताबिक, 'डॉ. कादिर ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दूंगा, इसी दौरान मेरा शादी तय हो गई, जब इनको पता चला तो धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी शादी कहीं नहीं होने दूंगा, मेरे पास जो तुम्हारी फोटो है, वह वायरल कर दूंगा वरना मेरे पास आ जाओ, वरना मैं तुम्हे जीने नहीं दूंगा.'

इस मामले में एसएसपी हेमराज मीणा का कहना है कि एक पीड़िता ने शिकायत की है कि शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया गया, आईपीसी की धारा 376, 506, आईटी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें 161-164 में बयान कराते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

 

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