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मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां भी हो सकती हैं गिरफ्तार, HC ने गैंगस्टर केस में नहीं दी कोई राहत

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार को बड़ा झटका दे दिया. हाई कोर्ट ने बुधवार को मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने अफशा के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर केस में कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. याचिका खारिज होने के बाद से अब अफशां अंसारी पर गिरफ्तारी का खतरा और बढ़ गया है.

मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी की वाइफ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज किया है केस (फाइल फोटो) मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी की वाइफ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज किया है केस (फाइल फोटो)
अभिषेक मिश्रा
  • लखनऊ,
  • 30 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 2:59 PM IST

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार को बड़ा झटका दे दिया. हाई कोर्ट ने बुधवार को मुख्तार की पत्नी अफशां अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने अफशा के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर केस में कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है. याचिका खारिज होने के बाद से अब अफशां अंसारी पर गिरफ्तारी का खतरा और बढ़ गया है. जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है. 18 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

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अफशां के खिलाफ मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर के तहत एफआइआर दर्ज कराई गई है. इसे अफशां ने चुनौती दी थी लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याची को हाई कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर करने का आदेश दिया था.

मऊ पुलिस ने सितंबर में भी माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर एक और मामला दर्ज किया था. यह मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर रविवार को दक्षिण टोला थाना में दर्ज किया गया था. इससे पहले कोर्ट ने अफशा अंसारी को फरार और भगोड़ा घोषित किया था. 

अफशा अंसरी पर आरोप है कि उसने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया. उन्होंने कोर्ट के समक्ष न तो आत्मसमर्पण किया, न ही गिरफ्तारी दी. वह गैंगस्टर एक्ट के तहत धारा 3 (1) में दक्षिण टोला थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित और वंचित आरोपी हैं.

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