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दहेज के लिए आग लगाकर पत्नी की हत्या... Court ने पति को 10 और सास-ससुर को 7 साल की सुनाई सजा

बलिया के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रवि किरण सिंह की अदालत ने पति धर्मेंद्र वर्मा, पिता बेचन प्रसाद वर्मा और मां मंजू देवी को हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का दोषी पाया. इसके बाद कोर्ट ने पति को 10 साल की जेल, उसकी मां और पिता को सात साल की जेल की सजा सुनाई.

प्रतीकात्मक फोटो. प्रतीकात्मक फोटो.
aajtak.in
  • बलिया,
  • 02 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 4:20 PM IST

उत्तर प्रदेश के बलिया की एक स्थानीय अदालत ने 2018 में दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के जुर्म में पति और सास-ससुर को सजा सुनाई है. कोर्ट ने पति को 10 साल की जेल, उसकी मां और पिता को सात साल की जेल की सजा सुनाई है. बता दें कि आरोपी पति ने साल 2018 में दहेज को लेकर पत्नी पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी. 

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दरअसल, बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले कृष्ण सिंह की बेटी शशिकला की शादी फरवरी 2012 में कोपवा बहादुरपुर गांव के रहने वाला धर्मेंद्र वर्मा से हुई थी. 2018 में 13-14 सितंबर की रात दहेज की मांग को लेकर शशिकला पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई थी. इसके बाद घटना की जानकारी उसके परिवार को पांच दिन बाद दी गई.

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फेफना पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी शिकायत

जानकारी मिलते ही कृष्णा सिंह ने फेफना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और भारतीय दंड संहिता की धारा 304B (दहेज हत्या), 498 (महिला के पति या उसके रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना) और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई.

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मामले में पुलिस अधीक्षक ने कही ये बात

बलिया के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रवि किरण सिंह की अदालत ने पति धर्मेंद्र वर्मा, पिता बेचन प्रसाद वर्मा और मां मंजू देवी को हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का दोषी पाया. इसके बाद कोर्ट ने पति को 10 साल की जेल, उसकी मां और पिता को सात साल की जेल की सजा सुनाई. पुलिस अधिकारी ने आगे बताया, जेल की सजा के अलावा कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 3 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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