
आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 लोगों के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. यह वारंट 23 साल पुराने मामले से जुड़ा हुआ है. वारंट आदेश एमपी-एमएलए विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा की कोर्ट ने जारी किया है. अब इस मामले में कोर्ट में 20 अगस्त को सुनवाई होगी.
दरअसल, ये मामला है नगर कोतवाली क्षेत्र के गभडिया ओवर ब्रिज के पास का जहां 23 वर्ष पूर्व (19 जून 2001) बिजली-पानी सहित तमाम जनसमस्याओं को लेकर अनूप संडा, संजय सिंह सिंह सहित दर्जनों लोगों ने प्रदर्शन किया था. आरोप है कि इन लोगों ने सड़क जाम कर पुतला फूंककर विरोध जताया था.
इसी के बाद तत्कालीन नगर कोतवाली के उपनिरीक्षक ने इन सभी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. मामला दीवानी स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह, सपा नेता अनूप संडा सहित 6 लोगों को तीन महीने की सजा और डेढ़-डेढ़ हजार जुर्माने का आदेश दिया था.
जिसके बाद इन लोगों ने एमपी-एमएलए की स्पेशल सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए निचली कोर्ट से हुए आदेश को बहाल रखते हुए 9 अगस्त को सभी को सरेंडर करने का आदेश दिया था. 9 अगस्त को कोर्ट के पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे, लेकिन अब तक इन सभी लोगों ने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया. बल्कि सदन की कार्यवाही में मौजूद रहने की बात कहकर मौका मांग रहे थे.
ऐसे में आज (13 अगस्त) सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्ती दिखाई और मौका देने से इनकार करते हुए उनकी अपील को निरस्त कर दिया. साथ ही इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया. यानि की अब अनूप संडा, संजय सिंह सिंह सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा.