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यूपी: ईद के दिन सड़क पर अदा की नमाज, कई जिलों में 2000 से ज्यादा लोगों पर दर्ज किया गया केस

यूपी में ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ना लोगों के लिए भारी पड़ गया. पुलिस ने उस दिन सार्वजनिक जगह पर भीड़ इकट्ठा कर नमाज न पढ़ने की अपील की थी. पुलिस ने धारा-144 भी लागू कर दिया था. हालांकि इसके बाद लोगों ने नमाज अदा की थी, इसलिए पुलिस ने यह कार्रवाई की.

देश में 22 अप्रैल को देशभर में मनाई गई थी ईद (फाइल फोटो) देश में 22 अप्रैल को देशभर में मनाई गई थी ईद (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 28 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 11:42 PM IST

यूपी में पिछले हफ्ते सड़क पर ईद की नमाज पढ़ने पर अलग-अलग जिलों में सैकड़ों लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक कानपुर, हापुड़, अलीगढ़, मेरठ समेत एक दर्जन जिलों में लोगों पर यह एफआईआर की गई है. उन के खिलाफ धारा-144 का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है. दरअसल पुलिस प्रशासन ने ईद के दिन सड़क पर नमाज अदा न की अपील की थी, इसके लिए शांति समिति और ईदगाह समिति से चर्चा भी की गई थी. 

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कानपुर में ईद के मौके पर ईदगाह के बाहर एक सड़क पर बिना इजाजत नमाज अदा करने के आरोप में 2000 से अधिक लोगों के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. बजरिया, बाबू पुरवा और जाजमऊ थाने में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई. हालांकि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों का पुलिस ने वीडियो बनाया था. नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया, 'वीडियो के आधार पर नमाज अदा करने वाले लोगों की पहचान की जाएगी, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताया विरोध

वहीं पुलिस कार्रवाई से नाराज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि उन्हें धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज इसलिए पढ़ी क्योंकि उन्हें देर हो गई थी और परिसर में जगह नहीं बची थी. वरिष्ठ उप निरीक्षक (एसएसआई) ओमवीर सिंह की शिकायत पर ईदगाह प्रबंधन समिति के कुछ सदस्यों सहित 1,000-1,500 अज्ञात लोगों के खिलाफ बजरिया पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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इन धाराओं में दर्ज किया गया है केस

कानपुर में लोगों पर आईपीसी की धारा 186 (लोक सेवक को कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने की अवज्ञा), 283 (सार्वजनिक तरीके से खतरा), 341 (गलत संयम के लिए सजा), और 353 (आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

- बागपत के बड़ौत कोतवाली में IPC की धारा 188, 171H, 341, 353 और लोक अधिनियम की धारा 123 A के तहत FIR दर्ज की गई है. हापुड़ में भी इंतजामिया कमेटी समेत 250 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है. हापुरनगर थाने में IPC की धारा 186, 188, 243, 341 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

- अलीगढ़ के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुणावत ने बताया कि मौलवियों ने ईद से पहले जिला अधिकारियों को आश्वासन दिया था कि किसी को भी मस्जिदों के बाहर सड़कों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने बताया कि ईद पर धारा-144 का उल्लंघन कर पुराने शहर के इलाके में दो मस्जिदों के बाहर नमाज अदा करने के आरोप में कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.


 

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