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UP: पुलिस कांस्टेबल ने युवती से रेप कर बनाया वीडियो, धर्म परिवर्तन न करने पर किया ब्लैकमेल

पीलीभीत में एक पुलिस कांस्टेबल ने नाम बदलकर युवती से रेप किया और उसका वीडियो बना लिया. बाद में उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा. जब युवती ने उसकी बात नहीं मानी तो उसे ब्लैकमेल करने लगा. इस मामले में पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

पुलिस कांस्टेबल ने नाम बदलकर महिला संग किया रेप (सांकेतिक फोटो) पुलिस कांस्टेबल ने नाम बदलकर महिला संग किया रेप (सांकेतिक फोटो)
aajtak.in
  • पीलीभीत,
  • 05 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 10:02 AM IST

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक पुलिस कांस्टेबल ने दूसरे समुदाय की युवती के साथ रेप किया और उसका वीडियो बना लिया. पुलिसकर्मी पीड़िता का धर्मपरिवर्तन कराना चाहता था. इस मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल चांद खान उर्फ ​​राज और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.  

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता दो साल पहले एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रही थी. उसी समय एक युवक उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा. इसके बाद आरोपी सिपाही ने वहां पहुंचकर युवती को बचा लिया और तभी से महिला की सिपाही से दोस्ती हो गई. आरोपी कांस्टेबल ने शुरू में अपना नाम राज बताया और उस पर शादी के लिए जोर डालने लगा. 

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न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी कांस्टेबल उसे बहला-फुसलाकर पुलिस लाइन में स्थित अपने घर ले गया. आरोपी ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसका वीडियो बना लिया. यह भी आरोप है कि आरोपी ने उसे दो बार गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया. पुलिस ने बताया कि युवती को कुछ समय बाद पता लगा कि आरोपी का नाम राज नहीं है, बल्कि चांद खान है और वह  पहले से ही दो शादियां कर चुका है.   

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाना शुरू कर दिया. जब उसने इनकार कर दिया तो वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे वसूलने लगा. उसने पीड़िता का धर्म परिवर्तन कराने के लिए दो बार एक मौलवी को भी बुलाया. पुलिस ने बताया कि महिला का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश में कांस्टेबल की उसकी पत्नी गुलशन आरा ने भी मदद की.   

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कोतवाली पुलिस थाने के प्रभारी नरेश त्यागी ने बताया कि पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद आरोपी कांस्टेबल और उसकी पत्नी गुलशन आरा उर्फ ​​जेवा के खिलाफ यूपी गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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