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'Rahul Gandhi 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से पेश हों', मानहानि केस में सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट का आदेश

राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 जुलाई को तलब किया है. मानहानि के मामले में राहुल गांधी बीते 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे हैं. अब कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी
महेश शर्मा
  • सुल्तानपुर ,
  • 26 जून 2024,
  • अपडेटेड 2:21 PM IST

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 जुलाई को तलब किया है. मानहानि के मामले में राहुल गांधी बीते 20 फरवरी से जमानत पर चल रहे हैं. अब कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है. इससे पहले राहुल 20 फरवरी को अमेठी में अपनी "भारत जोड़ो न्याय यात्रा" रोककर कोर्ट में पेश हुए थे. हालांकि, तब उन्हें जमानत मिल गई थी. 
 
दरअसल, कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव (2018) के दौरान एक प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था. इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था. 

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मामले में राहुल गांधी बीती फरवरी को सुल्तानपुर के दीवानी न्यायालय पहुंचे थे, तब उन्हें जमानत मिल गई थी. इसी मामले में सुल्तानपुर के रहने वाले राम प्रताप ने अपने को पक्षकार बनाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था. जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राम प्रताप का पत्र खारिज कर दिया. अब इस मामले में दो जुलाई को सुनवाई होगी. राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना है. 

कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया

बता दें कि सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में 2 जुलाई को पेश होने को कहा है. 

शिकायतकर्ता वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा कि याचिकाकर्ता राम प्रताप ने मांग की थी कि उन्हें मामले में पक्ष बनाया जाए. इस याचिका का विरोध करते हुए पांडे ने कहा कि प्रताप न तो पीड़ित हैं और न ही उनका इस मामले से कोई लेना-देना है. अदालत में मौजूद राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने भी याचिकाकर्ता की याचिका का विरोध किया. 

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हालांकि, अदालत ने प्रार्थना को खारिज कर दिया और सुनवाई की अगली तारीख पर राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया. अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर 2018 में गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था. मानहानि के इस केस को सुल्तानपुर बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने दायर किया था.  

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