Advertisement

संभल की जामा मस्जिद की नहीं होगी रंगाई-पुताई, हाईकोर्ट ने सिर्फ सफाई कराने की दी अनुमति

UP News: संभल की जामा मस्जिद (sambhal jama masjid) में रंगाई-पुताई के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फिलहाल मस्जिद में सिर्फ सफाई की अनुमति दी है, लेकिन रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी है. मस्जिद कमेटी को मंगलवार तक अपनी आपत्तियां दाखिल करने का मौका दिया गया है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.

संभल की शाही जामा मस्जिद. (File Photo) संभल की शाही जामा मस्जिद. (File Photo)
पंकज श्रीवास्तव
  • प्रयागराज,
  • 28 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 11:31 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में संभल की शाही जामा मस्जिद (Sambhal Jama Masjid) को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें मस्जिद कमेटी ने रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल मस्जिद की केवल सफाई की अनुमति दी है, लेकिन रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि वे मंगलवार तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.

Advertisement

दरअसल, मस्जिद कमेटी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मस्जिद में रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी गई थी. इस पर कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) से रिपोर्ट पेश करने को कहा था.

ASI ने कोर्ट को अपनी जॉइंट इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि मस्जिद की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह की रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार, मस्जिद में कोई ऐसी संरचनात्मक समस्या नहीं है, जिसके लिए मरम्मत या रंगाई आवश्यक हो.

यह भी पढ़ें: 'संभल जामा मस्जिद में खूब हुआ अवैध निर्माण, मूल स्वरूप बदला, हमें भी नहीं मिली एंट्री...', ASI ने कोर्ट में क्या-क्या कहा?

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल शामिल थे, उन्होंने मस्जिद कमेटी से साफ तौर पर कहा कि वे इस समय केवल सफाई कार्य करवा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की रंगाई-पुताई नहीं कर सकते, साथ ही, मस्जिद पक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वे मंगलवार तक अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं. 

Advertisement

तीन सदस्यीय कमेटी को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के दिए थे निर्देश

इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की गई है. मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में रंगाई-पुताई की मांग की थी, लेकिन ASI की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने मांग को स्वीकार नहीं किया और फिलहाल इसे टाल दिया है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने संभल की जामा मस्जिद (Jama Masjid) को लेकर तीन सदस्यीय कमेटी की निगरानी में सर्वे का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस कमेटी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का एक विशेषज्ञ, एक वैज्ञानिक और जिला प्रशासन का एक अधिकारी होना चाहिए. इस कमेटी से सर्वे रिपोर्ट मांगी थी. इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की रंगाई पुताई वाली याचिका पर फैसला सुनाया है. 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement